संख्या:1033(1)/9-1-2006-66सा0/2001

 

महत्वपूर्ण
     संख्या-1033
(3)/9-1-2006-66सा/2001

 
प्रेषक,  
  दिनेश चन्द्र मिश्र,
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।
 

सेवा में,
 
  1-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2-समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।


 
नगर विकास अनुभाग-1

लखनऊ  दिनांकः 09 मई , 2006

 

विषयः- प्रदेश की नगर निकायों में सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने के उददेश्य से सफाई व्यवस्था निजीकरण के माध्यम से कराने तथा सफाई कार्मिकों की संविदा पर नियुक्ति के संबंध में।

महोदय,

             उपर्युक्त विषयक शासनादेश, संख्या 74/9-1-2004-66सा/2001, दिनांक 21.7.2006 के प्रस्तावित 2 व 6 में निम्नलिखित आदेश दिये गये थेः- 


           शासनादेश संख्या 4323/9-1-2006-66सा/2001टीसी, दिनांक-13.9.2005 द्वारा कतिपय स्थानीय निकायों में प्रयोग के तौर पर 06 माह हेतु सफाई व्यवस्था को निजीकरण के माध्यम से ठेके पर कराये जाने का निर्णय लिया गया था। सफाई व्यवस्था के निजीकरण के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में आशातीत परिणाम प्राप्त हुए हैं। उक्त के दृष्टिगत शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि संविदा पर भर्ती एवं निजीकरण की प्रक्रिया को प्रयोग के तौर पर कतिपय निकायों एवं जनपदों में लागू किया जाय तथा जो भी व्यवस्था उपयुक्‍त के, उसी के आधार पर भविष्य की रणनीति बनायी जाय। तनुक्र
म में निम्नलिखित नगर निगमों नया नगर पालिका परिषद में नगर के आये भाग में निजीकरण के माध्यम से सफाई व्यवस्था करायी जायः-
 

(1)

नगर निगम, लखन, मेरठ, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा, कानपुर एवं मुरादाबाद।

(2)

नगर पालिका परिषद बुलन्दाशहर, बिजनौर, मथुरा, बदायूँ, एटा, मैनपूर, कन्नौज, इटावा, फैजाबाद, रामपुर, आजमगढ़, बलिया।

2-        नगर के शेष आय भाग में सफाई व्यवस्था हेतु उपलब्ध सफाई कर्मचारियों के अतिरिक्‍त मानक के अनुसार वांछ्ति कर्मियों की संविदा के आधार पर भर्ती शासनादेश संख्या-4140/9-1-2005-66सा/2001टीसी, दिनांक-26.8.2006 द्वारा, निर्धारित मानकों के आधार पर की जाय।

6-        प्रस्तर-1 में वर्णित निकायों के छोड़ते हुए जनपद बुलन्दाशहर, विजनौर, मथुरा, मुरादाबाद, बदायूं, एटा, मैनपुरी, इटावा, फैजाबाद, संतरविदासनगर, कुशीनगर, आजमगढ एवं बलिया के शेष समस्त निकायों में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-4140/सा-1-05-66सा/01टीसी दिनांक 26.08.05 द्वारा संविदा पर सफाई कर्मियों की भर्ती की व्यवस्था को पुर्नस्थापित किया जाता है। उक्त शासनादेश के संलग्नक में उल्लिखित संख्या की सीमा तक संविदा पर भर्ती की कार्यवाही हेतु विलम्बतम 31.08.2006 तक विज्ञापन भी प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाये। किसी भी दशा में संलग्नक में दर्शायी गयी सफाई कर्मियों की संख्या से अधिक पदों के बारे में विज्ञापन प्रकाशित नहीं कराया जायेगा। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से अधिकतम 10 दिनों की अवधि आवेदन हेतु निर्धारित की जाय तथा आवेदन करने की अन्तिम तिथि के अधिकतम 10 दिनों के अन्दर सफाई कर्मियों की चयन प्रक्रिया पूर्ण करके संविदा पर तैनाती से संबंधित आदेश प्रत्येक दशा में दिनांक 20.04.06 तक जारी कर दिये जाये।

2-       उक्त शासनादेश के प्रस्तर-1, 2 व 6 का निम्नानुसार संशोधित करते हुए व्यवस्था सुनिश्चित की जायः-
           उक्त शासनादेश दिनांक 21.03.06 के प्रस्तर-1 व 2 में जहाँ-जहाँ उल्लेख दिया गया है कि नगर निगमों तथा नगर पालिका परिषद में नगर के आधे भाग में निजीकरण के माध्यम से सफाई व्यवस्था की जाय एवं नगर के शेष आधे भाग में सफाई व्यवस्था हेतु उपलब्ध सफाई कर्मचारियों के अतिरिक्‍
त मानक के अनुसार वांछ्ति सफाई कार्मिकों के संविदा के आधार पर भर्ती शासनादेश संख्या-4140/सी-1-05-66सा/01टीसी, दिनांक 26.08.06 द्वारा निर्धारित मानको के आधार पर की जाये, में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त प्रस्तर में उल्लिखित नगर निगमों/नगर पालिका परिषद में उपलब्ध सफाई कार्मिकों की संख्या से आच्छदित क्षेत्रों को छोड़ते हुए शेष भाग के आधे भाग में निजीकरण के माध्यम से सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाये तथा आधे भाग में संविदा के आधार पर सफाई कार्मिकों की नियुक्ति शासनादेश दिनांक 26.08.05 के अनुरूप सुनिश्चित करके सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करा जाय।

            शासनादेश संख्या-74/9-1-2004-66सा/2001, दिनांक-21.3.2006 के प्रस्तर-1 में वर्णित निकायों को छोड़ते हुए प्रदेश के शेष समस्त निकायों में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु उपलब्ध सफाई कर्मियों द्वारा आच्छदित क्षेत्र को छड़कर शेष में शासनादेश संख्या-4140/सी-1-05-66सा/01टीसी, दिनांक 26.08.05 द्वारा सफाई कर्मियों की भर्ती की व्यवस्था को पुर्नस्थापित किया जाता है तथा शासनेश दिनांक 21.03.06 में वर्णित शर्तों एवं निर्देश पूर्व की भांति लागू रहेगी।

3-        अतएव पया शासनादेश दिनांक 21.03.06 उपं उपरोक्‍तानुसार संशोधन निर्देश के क्रम में प्रत्येक दशा में दिनांक 31.05.06 तक समस्त प्रक्रिया सम्पन्न करके ते कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन की विलम्बतम दिनांक 10.06.06 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

 
 

भवदीय
(जे0 एस0 मिश्रा)

सचिव

 
संख्या एवं दिनांक तदैव
  प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवाश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
1- समस्त मण्डलायुक्‍त उ0प्र0।
2- निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखन
3- निदेशक सूड, उ0प्र0।
4- प्राशासक/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0 द्वारा जिलाधिकारी
5- गार्ड फाइल।

 
 

ज्ञा से,
(श्री प्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।