संख्या-174/9-1-2006-66सा/2001टीसी
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महत्वपूर्ण
संख्या-174/9-1-2006-66सा/2001टीसी |
प्रेषक,
डी०सी० मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
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जिलाधिकारी, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा, कानपुर,मुरादाबाद,बुलंदाशहर, बिजनौर, मथुरा, बदायुं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, फैजाबाद, रामपुर, आजमगढ़,
एवं बलिया।
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नगर आयुक्त, मेरठ, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा, लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद।
नगर विकास अनुभाग-1 |
लखनऊः दिनांक 21
मार्च, 2006 |
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विषयः- |
प्रदेश की नगर निकायों में सफाई
व्यवस्था सुदृढ़ करने के उददेश्य से
सफाई
व्यवस्था निजीकरण के माध्यम से कराने तथा सफाई
कर्मियो
को संविदा पर नियुक्ति के संबंध मे। |
महोदय,
उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-4584/9-1-2004-2-(9)/2002,
दिनाँक-13.01.2004 एवं शासनादेश संख्या-4323/9-1-2005-66सा/2001
टीसी, दिनांक-13-9-2005
द्वारा कतिपय
स्थानीय निकायो में प्रयोग के तौर पर
06 माह हेतु सफाई व्यवस्था को निजीकरण
के
माध्यम से
ठेके पर कराये जाने का
निर्णय लिया गया था। सफाई
व्यवस्था को निजीकरण के
माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में आशातीत परिणाम प्राप्त हुए है। उक्त के
दृष्टिगत
शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय
लिया गया है कि
संविदा पर भर्ती
एवं निजीकरण की प्रक्रिया को प्रयोग के तौर पर कतिपय निकायो एवं जनपदो में लागू
किया जाय तथा जो भी व्यवस्था
उपयुक्त
हो,
उसी के आधार पर भविष्य की रणनीति
बनायी जाये। तदनुक्रम में निम्नलिखित नगर निगमों तथा नगर पालिका परिषदो में नगर के
आधे भाग में निजीकरण के माध्यम से सफाई व्यवस्था कराई
जायः-
(1) |
नगर निगम, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा, कानपुर, एवं मुरादाबाद। |
(2) |
नगर पालिकापरिषद, बुलंदशहर, बिजनौर, मथुरा,
बदायूं, एटा,मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, फैजाबाद, रामपुर, आजमगढ., बलिया। |
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2- |
नगर के शेष आधे भाग में सफाई व्यवस्था हेतु उपलब्ध सफाई कर्मचारियों के
अतिरिक्त
मानक के अनुसार
वांछित सफाई
कर्मियो
की संविदा के आधार पर भर्ती शासनादेश संख्या- 4140/9-1-2005-66सा/2001 टीसी,दिनाँक-26-8-2005
द्वारा
निर्धारित
मानको
के आधार पर की जाये। |
3- |
यदि नगर निकाय मे
उपलब्ध सफाई
कर्मियो की संख्या नगर के आधे से अधिक भाग को आच्छादित
करने हेतु प्रयाप्त हो,
तो निजीकरण
द्वारा
सफाई व्यवस्था केवल अनाच्छादित भाग में ही
सुनियोजित की जाय। निजीकरण के माध्यम से सफाई व्यवस्था कराने हेतु उठाये
जाने वाले
ठेके की
अवधि एक बार में
05
वर्ष
होगी। उक्त
ठेके के
टेण्डर सम्बधित
निकायों द्वारा
आमंत्रित किये जायेंगे,
परन्तु अन्तिम अनुमोदन शासन
द्वारा ही प्रदान किया
जायेगा। |
4- |
प्रस्तर-1 एवं प्रस्तर-3 में निजीकरण हेतु नगर का अंश चिन्हित करते समय इस बात
का विशेष ध्यान रखा जाये कि उक्त भू-भाग भौगोलिक एवं व्यावहारिक
रूप से संयुक्त
क्षेत्र हो। इस हेतु यदि आवश्यक हो तो उपलब्ध
सफाई कर्मियो को नगर के विभिन्न
क्षेत्रों
में इस प्रकार पुनः तैनात कर लिया जाये कि
आच्छादित एवं अनाच्छादित
दोनों क्षेत्रों में भौगोलिक रूप
से दो अलग-अलग सीमाबद्ध
क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किये जा
सके। |
5- |
निजीकरण के माध्यम से
सफाई व्यवस्था
सुनिश्चित
किये जाने हेतु प्रदेश स्तर के
प्रसार वाले न्युनतम दो दैनिक समाचार पत्रों
में टेण्डर नोटिस के माध्यम से संबन्धित
नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी
द्वारा
टेण्डर
आमन्त्रित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त यदि
कोई
शर्त आवश्यक प्रतीत होती हो तो उसका स्थानीय स्तर पर समावेश कर लिया
जायेः- |
सामान्य शर्त:-
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इन शर्तों का अनुपालन सम्बन्धित
ठेकेदार द्वारा
करना अनिवार्य होगा और भविष्य में
किसी
भी समय कार्य की गुणवत्ता
ठीक न होने अथवा अनियमितता की स्थिति में कार्य की
गुणवत्ता बनाये रखने हेतु संस्थाओ के चयन को परिवर्तित करने और कार्य की गुणवत्ता
की शिकायत
प्राप्त होने पर उसे निरस्त करने का अधिकार शासन में निहित रहेगा।
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टेण्डर
आवंटन के समय
ऐसी संस्था को प्राथमिकता दी जायेगी, जिनको
सफाई कार्य
का समुचित अनुभव होगा।
संस्था/ठेकेदार का दायित्व
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संस्था/ठेकेदार को प्रत्येक
रिहायसीघर से कूड़े को एकत्रित करने की व्यवस्था करनी
होगी।
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ठेकेदार
को निर्धारित
क्षेत्र
में सड़को, गलियों की सतह की
सफाई का कार्य करना होगा।
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सड़क पर जमा सिल्ट
को रगड़कर उड़ाने का कार्य।
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सड़को के किनारे उगे पेड़ो की पत्तियां, तना,
झॉड की
सफाई किया जाना।
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सड़क़ से प्लास्टिक, टूटी बोतले तथा अन्य प्रकार का कूड़ा
उठाना होगा।
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कूड़े के संग्रहण स्थान एवं सड़क पर व्हीपर्स के आकार में फैले हुए कूड़े को खुरच
कर हटाना होगा।
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बरसात में तथा जलापूर्ति से लीक होने कारण सड़क पर
एकत्रित पानी को हटाने का कार्य भी करना होगा।
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संस्था/ठेकेदार को
सफाई व्यवस्था हेतु एक विस्तृत योजना ग्रीष्म ऋतु,
शीतकालीन ऋतु एवं
वर्षा ऋतु हेतु
सफाई का समय निर्धारण के लिए एक विस्तृत योजना
निकाय को उपलब्ध करानी होगी, जिसमें प्रत्येक
सफाई कर्मचारी को कार्य
क्षेत्र के निर्धारण
के साथ उस समूह की सफाई व्यवस्था की योजना का टाइम
शेड्यूल का
निर्धारण निकाय
के साथ- साथ वहॉ के नागरिको को भी उपलब्ध कराने का दायित्व होगा।
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सफाई
व्यवस्था का निरीक्षण संबन्धित निकाय
द्वारा गठित समिति की संस्तुति के
अनुसार भुगतान किया जायेगा।
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प्रस्तावित क्षेत्र
में विशिष्ठ
आयोजनों हेतु
सफाई का प्रबन्ध संबन्धित
संस्था/ठेकेदार को
करना होगा।
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मानक के अनुसार
सफाई व्यवस्था न करने पर
ठेके की
शर्तो में दण्ड की
व्यवस्था का प्राविधान किया जाना होगा जो अधितम दस प्रतिशत तक
निर्धारित किया जा
सकता है।
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संविदा में
निर्धारित मानको के अनुसार
सफाई व्यवस्था नागरिको को निशुल्क
प्राप्त होगी परन्तु
उक्त
निर्धारित मानको से श्रेष्ठतर व्यवस्था भी संस्था/ठेकेदार
अपने प्रयासो से संबन्धित नागरिकों से सहमति प्राप्त कर सकते है जिसके लिए सहमति के
अनुसार सहमति देने वाले नागरिको से अतिरिक्त सेवा शुल्क ले सकेगा।
सफाई हेतु उपकरण उपलब्ध कराना
-
सफाई व्यवस्था के
क्रियान्वयन
हेतु सफाई कर्मचारियों को सफाई हेतु सभी आवश्यक उपकरण एवं सामग्री
जैसे-हाथठेला झाड़ू लोहे की खपच्ची नाली की
सफाई हेतु
बेलचा एवं अन्य उपकरण उपलब्ध कराने होगें।
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रिहायशी
घरों से कूड़ा एकत्रित करने हेतु कूड़े
का संग्रहण हेतु हाथठेला
अथवा रिक्शा
ट्राली उपलब्ध कराना होगा जिससे सफाई कर्मी रिहायशी
भवनो से कूड़ा
एकत्रित कर सके।
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सफाई कर्मियो को
वर्दी
व पहचान पत्र उपलब्ध कराना होगा।
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घरो से
प्राथमिक संग्रहण प्रणाली
द्वारा संग्रहित थोक
कूड़े को
एकत्रित करने के लिए
इस प्रकार के बन्द
कूड़े
पात्र
की व्यवस्था करनी होगी जो सफाई कर्मियो के कार्य स्थल से
250 मीटर से अधिक दूरी पर न हो तथा जिन स्थलो पर
बड़े कन्टेनर रखे जाना संभव न हो वहॉ
पर
छोटे
कन्टेनर रखे जाने की व्यवस्था संस्था/ठेकेदार को करनी होगी।
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बायो-डिग्रेडेबल वेस्ट के अन्तिम निस्तारण तक पहुँचाने की व्यवस्था
संस्था/ठेकेदार को करनी होगी।
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निकाय
द्वारा
व्यक्ति
विषेश को हटाने के लिए
निर्देश देने पर
ठेकेदार संबन्धित सफाई कर्मचारी को हटाने के लिए बाध्य होगा।
सफाई हेतु परिवहन की व्यवस्था
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कूडे को उढाने के लिए
रिफ्यूज
कलेक्टर्स
तथा
हाइड्रोलिक्स डमपर्स करने की व्यवस्था
संस्था/ठेकेदार को करनी होगी। वाहन
द्वारा समस्त
एकत्रित कूडे को संग्रहण स्थलो से
निर्धारित समय के अन्दर
डम्पिंग ग्राउण्ड
तक पहुँचाना होगा।
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कूड उठाने के पश्चात
संग्रहण स्थल पर समुचित
डिसइफेक्टेन्ट की व्यवस्था।
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कूडे को बन्द एवं
कवर्ड
वाहनो
द्वारा
डम्पिंग ग्राउण्ड तक ले जाना होगा।
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कूडे को निकाय द्वारा निर्धारित चयनित स्थल पर कूड़ा डलना होगा।
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संस्था/ठेकेदार को प्रत्येक संग्रहण स्थल से ड्म्पिंग ग्राउण्ड् तक का रूट प्लान
उपलब्ध कराना होगा।
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कूडे के परिवहन की व्यवस्था रविवार तथा अन्य सार्वजनिक अवकाश के दिनो मे भी
करनी होगी।
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संस्था/ठेकेदार
को प्रत्येक दिन मानीटरिंग सूचना निकाय द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा पर
नामित अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा।
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संस्था/ठेकेदार को
शिकायत
केन्द्र की स्थापना करनी होगी जिसमें निकायो द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर
ठेकेदार को समस्या का निराकरण करना होगा।
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प्रतिदिन उठाये जाने वाले
कूडे की मात्रा
ठेकेदार को निकाय को उपलब्ध करानी होगी।
6- |
प्रस्तर-1 मे
वर्णित निकायो को
छोडतें
हुए जनपद बुंलदाशहर, बिजनौर, मथुरा, मुरादाबाद,
बदायूं, एटा, मैनपुरी, इटावा, फैजाबाद, संत
रविदासनगर कुशीनगर रामपुर आजमगढ़ एवं बलिया के
शेष समस्त निकायो
में
सफाई व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु शासनादेश
संखश-4140/नौ-1-05-66सा/01टीसी दिनाँक
26.08.05
द्वारा संविदा पर
सफाई कर्मियों की
भर्ती
की व्यवस्था को पुर्नस्थापित किया जाता है।
उक्त शासना देश के संलग्नक में
उल्लिखित संख्या की सीमा तक
संविदा पर
भर्ती
की कार्यवाही हेतु विलम्बतम
31.3.2006
तक विज्ञापन दो प्रतिष्ठित
समाचार
पत्रों में प्रकाशित कराया जाय। किसी भी दाशा में
संलग्नक में
दर्शायी गयी
सफाई कर्मियों की संख्या से अधिक आवेदन हेतू
निर्धारित की जाय तथा आवेदन करने की अन्तिम तिथि अधिकतम
10 दिनों के अन्दर
सफाई कर्मियों की
चयन प्रक्रिया
पूर्ण करके
संविदा पर तैनाती से संबंधित आदेश प्रत्येक दशा में
दिनांक 20.04.2006 तक
जारी कर दिये जायें। शेष शर्तें शासनादेश दिनांक
26.08.2006 के अनुसार यथावत लागू रहेंगी। |
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भवदीय,
(डी०सी० मिश्र)
सचिव। |
संख्या एवं दिनांक तदैव
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ
एवं आवाश्यक कार्यवाही हेतु
प्रषित
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मण्ड्लयुक्त, मेरठ, वाराणसी, इलाहाबाद,
आगरा,लखनऊ,कानपुर, मुरादाबाद,बरेली,फैजाबाद एवं
आजमगढ़ को आदेश का अनुपालन सुनिश्चत
करने हेतु।
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मण्ड्लायुक्त,गोरखपुर, झांसी, चित्रकूटधाम,
देवीपाटन, सहारनपुर,
मिर्जापुर,
बस्ती को
सूचनार्थ प्रेषत।
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निदेशक़ स्थानीय, उ०प्र० लखनऊ।
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चिन्हित जनपदों से भिन्न जनपदों के जिलाधिकारियों को सूचनाथ्र
प्रेषित।
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चिन्हित नगर निगमों से भिन्न नगर निगमों के नगर आयुक्तों को
सूचनार्थ प्रेषत।
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संबन्धित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, उत्तर प्रदेश।
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गार्ड फाइल।
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आज्ञा से,
(भुवनेश कुमार)
विशेष सचिव।
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