संख्या-2114/नौ-4-04-9 ज/04
प्रेषक,
खैजन लाल
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रमुख शासन।
सेवा में,
निदेशक
स्थानीय निकाय
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
नगर निकाय अनुभाग-4 |
लखनऊ: दिनांक 28 मई, 2004 |
विषय-
सेवाकाल में मृत स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के आश्रितों को सेवा में
लिए जाने के
संबंध
में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-यू.ओ.174टी/9-1-74-22
सा/74, दिनाँक 16.10.74
संख्या-557 टी/9-1-84-225
सा/84, दिनाँक
5
मई 1984,
संख्या-6729/9-4-92,
दिनाँक
5.11.92 एवं संख्या-40
एम.एल. ए/9-1-98-10
नियुक्ति/97,
दिनाँक
28
अगस्त,
1998 का कृपया संदर्भ
ग्रहण करे.
जिनके
द्वारा
स्थानीय निकाय के कर्मियो की सेवाकाल में मृत्यु
हो जाने पर उनके परिवार के किसी सदस्य की नियुक्ति
किये जाने की व्यवस्था दी गयी है।
-
इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासनादेश संख्या-6729/9-4-92,
दिनाँक
25 नवम्बर
1992
द्वारा
यह
निर्देश
निर्गत किये गये
है,
कि मृतक के
आश्रित
को
समायोजित करने के लिए यदि
कोई रिक्ति विद्यमान
नहीं है तो
नियुक्ति
तुरन्त
किसी भी अधिसंख्य पद के प्रति की जायेगी जिसे इस प्रायोजन
के लिए सृजित किया गया या जायेगा
और जो तब तक चलता रहेगा जब तक कि
कोई रिक्ति
उपलब्ध न हो लेकिन इसमें यह प्रतिबन्ध
सहेगा कि मृतक के
आश्रित के सम्बन्ध में
कोई भी रिक्त
या
नियुक्ति मृतक के पद से
उच्च स्तर के पद पर किसी भी दशा में नहीं की जायेगी।
-
शासन
के सम्मुख
ऐसे तथ्य आये है कि मृतक
आश्रित की नियुक्ति किसी भी दशा में
मृतक के पद से उच्च स्तर पर न करने के प्रतिबन्ध होने से मृतक
आश्रित की नियुक्ति में
कतिपय
कठिनाइयॉ
आ
रही हैं जबकि सरकारी
सेवकों
के
आश्रितों की
भर्ती
नियमावली
1974
यथा संसोधित में मृतक
आश्रित के रूप में शैक्षिक योग्यता
के आधार पर
नियुक्ति की
व्यवस्था है। अतएव शासन
द्वारा
सम्यक विचारोपरान्त
उक्त प्रतिबन्ध को समाप्त करते हुए
यह निर्णय लिया गया है कि मृतक
आश्रित की नियुक्ति उसकी शैक्षिक योग्ता के आधार पर
लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह
"ग" अथवा
"घ" के
अकेन्द्रित
पदों पर की जा सकती
है। उक्त
शासनादेश
संख्या
6729/9-4-92,
दिनाँक 05 नवम्बर
1992 इस सीमा तक संशोधित
समझा जाय।
भवदीय
खैजन लाल
प्रमुख सचिव
संख्या 2114(1)/नौ-4-04 तद्दिनांक:-
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
प्रेषित।
-
समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
-
समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
-
समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
-
समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, परिषद/नगर पंचायत
उत्तर प्रदेश।
-
नगर विकास शाखा के समस्त अनुभाग।
आज्ञा से,
(सुरेन्द्र प्रताप सिंह)
उप सचिव।
|