संख्या-
2767/9-1-98-273सा/97

प्रेषक,

जे0 एस0 मिश्रा,
सचिव
नगर विकास
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय विकास
,
आठवॉ  तल इन्दिरा भवन,
लखन
ऊ।

नगर विकास अनुभाग-1

दिनाँकः 11 अगस्त, 1998.


बिषय-


वेतन समिति उत्तर प्रदेश
1998 के चतुर्थ  प्रतिवेन की समितियो पर लिए गये नियमानुसार प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों/जल संस्थानों में विभिन्न पदों को दिनांक 1-1-1996 से पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति।

महोदय,

            राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गो के कर्मचारियों के लिए वेतन समिति का गहन संकल्प संख्या-प0 मा0 नि0-225/सा -17-51एम०1/97 दिनाँक 9 अक्टूबर  1997 द्वारा  किया गया। उक्त समिति द्वारा अपना चतुर्थ  प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत किया गया। उस प्रतिवेदन की संस्तुतियों को सम्यक विचारोपरान्त कतिपय संसोधनो के साथ संकल्प संख्या-वे०आ०-2/1055/दस/स्था०नि०/98 दिनाँक 21 जुलाई, 1998 द्वारा  स्वीकार किया गया है।

2-         वेतन समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप प्रदेश के स्थानीय निकायों/जल संस्थानो के कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतनमान दिनाँक 1 जनवरी, 1996 से संलग्न तालिका के अनुसार पुनरीक्षित किए जाने की राज्यपाल महोदय तहत स्वीकृति प्रदान करते है।

3-        उक्त संलग्न तालिका के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमाह ऐसे
 पदधारको को भी अनुमन्य होगा जो राज्य सरकार द्वारा अपनाये गये समयमान वेतनमान के अन्तर्गत  निर्धारित  सेवा अवधि /शर्तो  की पूर्ति पर वैचारिक रूप से प्रोन्नति के पद का वेतनमान अथवा उच्च वेतनमान दिनाकँ 1-1-96 को प्राप्त कर रहे थे।यह सामान्य पुनरीछ्ति वेतनमान ऐसे  पदग्रहणों को वैचारिक रूप से मिलता होगा।

4-       ऐसे  पदधारक जिनको वर्तमान व्यवस्था के अधीन प्रोन्नति के पद का वेतनमान अथवा उच्च वेतनमान दिनाँ 1-1-1996 के बाद पूर्व के वेतनमान में वैधानिक रूप से प्राप्त हुआ है पुनरीछ्ति वेतनमान में पदमान वेमनमान का लाभ वर्तमान व्यवस्था के आधार पर स्थगित रहेगा ऐसे  पदधारको को प्रोन्नति वेतनमान अथवा उच्च वेतनमान का सामान्य पुनरीछ्ति वेतनमान अनुमन्य नहीं होगा। उसी प्रकार यदि पूर्व के वेतनमान में सेवा अवधि के आधर पर एक अतिरिक्त  वेतनवृद्धि  वेतनवृद्धि  दिनाँक 1-1-96 के बाद प्रदान की जा चुकी है तो उसके आधार पर दिनाँक-1-1-1996 से पुनरीछ्ति वेतनमान में लाभ देय नहीं होगा और यह स्थगित रहेगा। दिनाँक 1-1-1996 के बाद उपरोक्‍त मामलों में निर्णय  बाद में लिया जायेगा।

5-       ऐसे
 संवर्ग/पदों जिनके वेतनमान का उच्चीकरण संसोधन दिनाँक 1-1-1996 के बाद हुआ है वे पदधारको यह विकल्प होगा कि वे या तो दिनाँक 1-1-1996 को कवदयमान वेतनमान का सामान्य पुनरीछ्ति वेतनमान अथवा उच्चीकृत/संसोधित वेतनमान का सामान्य  पुनरीछ्ति वेतनमान उच्चीकरण/संसोधन के दिनाँक से चुनें।

6-       वेतन समिति के चतुथ्र प्रतिवेदन की संस्तुतियाँ लागू होने के फलस्वरूप पुनरीछ्ति वेतनमानों में वेतन निर्धारण
बिना पद माप दण्ड् निर्धारण  अनुभाग के शासनादेश संख्या-प०मा०नि०-357/दस-211 एम -97 दिनाँक 31 दिसम्बर, 1997 के अनुसार दिया जायेगा। पुनरीछ्ति वेतनमान में नकद भुगतान जुलाई  1998 से किया जायेगा। तथा 30 जून 1998 के पूर्व का अनेक कर्मचारियों/अधिकारियों के भविष्य  निधि खाते में जमा किया जायेगा और यदि खाता नहीं है तो उसे राष्टीय बचत प्रमाण पत्र के रूप में दिया जायेगा।

7-     उपर्युक्त
 पुनरीछ्ति वेतनमानों के लागू होने के फलस्वरूप निर्धारित  वेतन तथा संसोधित दरों पर महगाई   भत्ता के अतिरिक्त  अन्य लाभ तथा विशेष वेतन/वैचारिक वेतन अन्य भत्ते आदि की धनराशि  में दिनाँक 1-1-1996 से 30-6-1998 तक की अवधि में कोई  परिवर्तन नहीं होगा। दिनाँक 1-7-1998 से आगे की अवधि में इनकी धनराशि  दिनाँक 1-7-1998 को देय  धनराशि ही रहेगी। परन्तु यदि किसी मामले में स्थिति दिनाँक 1-7-1998 से 31-7-1998 तक परिवर्तित होती है तो ऐसे  मामले में दिनाँक 31-7-1998 की स्थिति के अनुसार अनुमन्य धनराशि  देय होगी।

8- यह आ
देश
 वित्त विभाग के राजकीय पत्र  संख्या-वे-2-391/दस 90 दिनाँक 7-8-98 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

 भवदीय     

के0 के0 मिश्र
सचिव      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                        शासनादेश संख्या-2167/7-1-98-21सा/97 दिनाँक 1 अगस्त 1998 का संलग्नक

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क्रम संख्या  वर्तमान वेतनमान
दिनाँक 1-1-1996 से पूर्व
पुनरीक्षित वेतनमान
दिनाँक 1-1-1996 से प्रभावी।
1. 2. 3.
1- 750-12-870-ट0रो0-14-940 2550-55-2660-60-3200
2-  775-12-871-ट0रो0-14-1025 2610-60-3150-65-3540
3- 800-15-1010-ट0रो0-20-1150 2650-65-3300-70-4000
4- 825-15-100-ट0रो0-20-1200 2750-50-3800-75-4400
5- 950-20-11050-ट0रो0-25-1500 3050-75-3950-80-4590
6- 975-25-1150-ट0रो0-30-1660 3200-85-4900
7- 1200-30-1440-ट0रो0-30-1800 4000-100-600
8- 1200-30-1560-ट0रो0-40-2040 4000-100-600
9- 1400-40-1800-ट0रो0-50-2300 4500-125-7000
10- 1400-40-1800-ट0रो0-50-2400 4500-125-7250
11- 1400-40-1600-50-2300-ट0रो0-60-2600 5000-150-8000
12- 1600-50-300-ट0रो0-0-60-2660 5000-150-8000
13- 2000-60-2300-ट0रो0-0-75-3200 6500-200-10500
14- 2000-60-2300-ट0रो0-0-75-3200-100-3500 6500-200-10500
15- 2200-75-2800-ट0रो0-100-4300 8550-275-13500
16- 2350-75-2800-ट0रो0-100-4300 8550-275-14600
17- 3000-100-3500-125-4500 10000-275-15200
18- 3700-125-4700-150-5000 12000-375-16500
19- 4100-125-4850-150-5300 14300-400-18300
20- 4500-150--57000 14300-400-18300
21- 5100-1500-6150 16400-450-2000

जे0 एस0 मिश्रा
सचिव