संख्या-2767/9-1-98-273सा/97
प्रेषक,
जे0 एस0 मिश्रा,
सचिव
नगर विकास
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
निदेशक,
स्थानीय विकास,
आठवॉ
तल इन्दिरा भवन,
लखनऊ।
नगर विकास अनुभाग-1 |
दिनाँकः
11 अगस्त,
1998. |
बिषय- |
वेतन समिति उत्तर प्रदेश
1998 के चतुर्थ
प्रतिवेतन की समितियो पर लिए गये
नियमानुसार प्रदेश के शहरी स्थानीय निकायों/जल संस्थानों में विभिन्न पदों को
दिनांक 1-1-1996 से पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति।
|
महोदय,
राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गो के कर्मचारियों के लिए
वेतन समिति का गहन संकल्प संख्या-प0 मा0
नि0-225/सा -17-51एम०1/97
दिनाँक
9
अक्टूबर
1997
द्वारा
किया गया। उक्त समिति
द्वारा अपना
चतुर्थ
प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत किया गया।
उस प्रतिवेदन की संस्तुतियों को सम्यक विचारोपरान्त कतिपय संसोधनो के साथ संकल्प
संख्या-वे०आ०-2/1055/दस/स्था०नि०/98
दिनाँक
21
जुलाई,
1998
द्वारा
स्वीकार
किया गया है।
2- वेतन समिति के
चतुर्थ प्रतिवेदन को स्वीकार किये जाने
के फलस्वरूप प्रदेश के स्थानीय निकायों/जल
संस्थानो के कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतनमान दिनाँक
1
जनवरी,
1996
से संलग्न
तालिका के अनुसार पुनरीक्षित किए जाने की राज्यपाल महोदय तहत स्वीकृति प्रदान करते है।
3-
उक्त संलग्न तालिका के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमाह
ऐसे
पदधारको को भी अनुमन्य होगा जो राज्य सरकार
द्वारा
अपनाये गये समयमान वेतनमान के
अन्तर्गत
निर्धारित
सेवा अवधि /शर्तो
की पूर्ति पर वैचारिक रूप से प्रोन्नति के पद का वेतनमान अथवा उच्च वेतनमान दिनाकँ
1-1-96
को प्राप्त कर रहे थे।यह सामान्य पुनरीछ्ति वेतनमान
ऐसे
पदग्रहणों को वैचारिक रूप से मिलता होगा।
4-
ऐसे
पदधारक
जिनको वर्तमान व्यवस्था के अधीन
प्रोन्नति के पद का वेतनमान अथवा उच्च वेतनमान दिनाँक
1-1-1996 के बाद पूर्व के वेतनमान में वैधानिक रूप से प्राप्त हुआ है
पुनरीछ्ति वेतनमान में पदमान वेमनमान का लाभ वर्तमान व्यवस्था के आधार पर स्थगित
रहेगा
ऐसे
पदधारको को प्रोन्नति वेतनमान अथवा उच्च वेतनमान का सामान्य पुनरीछ्ति वेतनमान
अनुमन्य नहीं होगा। उसी प्रकार यदि पूर्व के वेतनमान में सेवा अवधि के आधर पर एक
अतिरिक्त
वेतनवृद्धि
वेतनवृद्धि
दिनाँक 1-1-96
के बाद प्रदान की जा चुकी है तो उसके आधार पर दिनाँक-1-1-1996
से
पुनरीछ्ति वेतनमान में लाभ देय नहीं होगा और यह स्थगित रहेगा।
दिनाँक 1-1-1996
के बाद उपरोक्त
मामलों में निर्णय
बाद में लिया जायेगा।
5- ऐसे
संवर्ग/पदों जिनके वेतनमान का उच्चीकरण संसोधन दिनाँक
1-1-1996 के बाद हुआ है वे
पदधारको यह विकल्प होगा कि वे या तो दिनाँक
1-1-1996 को कवदयमान वेतनमान का सामान्य
पुनरीछ्ति वेतनमान अथवा उच्चीकृत/संसोधित वेतनमान का
सामान्य
पुनरीछ्ति वेतनमान उच्चीकरण/संसोधन के दिनाँक से चुनें।
6-
वेतन समिति के चतुथ्र प्रतिवेदन की संस्तुतियाँ लागू होने के फलस्वरूप पुनरीछ्ति
वेतनमानों में वेतन
निर्धारण
बिना पद माप दण्ड्
निर्धारण
अनुभाग के शासनादेश संख्या-प०मा०नि०-357/दस-211
एम -97
दिनाँक 31
दिसम्बर,
1997
के
अनुसार दिया जायेगा। पुनरीछ्ति वेतनमान में नकद भुगतान जुलाई
1998
से किया जायेगा। तथा
30
जून 1998
के पूर्व का अनेक कर्मचारियों/अधिकारियों के
भविष्य
निधि खाते में जमा किया जायेगा और यदि खाता नहीं है तो उसे राष्टीय बचत प्रमाण पत्र
के रूप में दिया जायेगा।
7- उपर्युक्त
पुनरीछ्ति वेतनमानों के लागू होने के फलस्वरूप निर्धारित
वेतन तथा संसोधित दरों पर महगाई
भत्ता के
अतिरिक्त
अन्य लाभ तथा विशेष वेतन/वैचारिक वेतन अन्य भत्ते आदि की धनराशि
में दिनाँक
1-1-1996 से 30-6-1998 तक की अवधि में
कोई
परिवर्तन नहीं होगा। दिनाँक 1-7-1998 से आगे की अवधि में इनकी धनराशि
दिनाँक 1-7-1998 को
देय
धनराशि
ही रहेगी। परन्तु यदि किसी मामले में स्थिति दिनाँक
1-7-1998 से 31-7-1998 तक
परिवर्तित होती है तो
ऐसे
मामले में दिनाँक 31-7-1998 की स्थिति के अनुसार अनुमन्य धनराशि
देय होगी।
8- यह आदेश
वित्त विभाग के राजकीय पत्र
संख्या-वे०आ०-2-391/दस
90 दिनाँक 7-8-98 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा
रहे हैं।
शासनादेश संख्या-2167/7-1-98-21सा/97 दिनाँक
1 अगस्त 1998 का संलग्नक
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
क्रम संख्या |
वर्तमान
वेतनमान
दिनाँक 1-1-1996 से पूर्व |
पुनरीक्षित वेतनमान
दिनाँक 1-1-1996 से प्रभावी। |
1. |
2. |
3. |
1- |
750-12-870-ट0रो0-14-940 |
2550-55-2660-60-3200 |
2- |
775-12-871-ट0रो0-14-1025 |
2610-60-3150-65-3540 |
3- |
800-15-1010-ट0रो0-20-1150 |
2650-65-3300-70-4000 |
4- |
825-15-100-ट0रो0-20-1200 |
2750-50-3800-75-4400 |
5- |
950-20-11050-ट0रो0-25-1500 |
3050-75-3950-80-4590 |
6- |
975-25-1150-ट0रो0-30-1660 |
3200-85-4900 |
7- |
1200-30-1440-ट0रो0-30-1800 |
4000-100-600 |
8- |
1200-30-1560-ट0रो0-40-2040 |
4000-100-600 |
9- |
1400-40-1800-ट0रो0-50-2300 |
4500-125-7000 |
10- |
1400-40-1800-ट0रो0-50-2400 |
4500-125-7250 |
11- |
1400-40-1600-50-2300-ट0रो0-60-2600 |
5000-150-8000 |
12- |
1600-50-300-ट0रो0-0-60-2660 |
5000-150-8000 |
13- |
2000-60-2300-ट0रो0-0-75-3200 |
6500-200-10500 |
14- |
2000-60-2300-ट0रो0-0-75-3200-100-3500 |
6500-200-10500 |
15- |
2200-75-2800-ट0रो0-100-4300 |
8550-275-13500 |
16- |
2350-75-2800-ट0रो0-100-4300 |
8550-275-14600 |
17- |
3000-100-3500-125-4500 |
10000-275-15200 |
18- |
3700-125-4700-150-5000 |
12000-375-16500 |
19- |
4100-125-4850-150-5300 |
14300-400-18300 |
20- |
4500-150--57000 |
14300-400-18300 |
21- |
5100-1500-6150 |
16400-450-2000 |
|