संख्या-2935
(1)/9-1-87-30 सा-73
प्रेषक,
अखण्ड प्रताप सिंह,
सचिव,
नगर विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
नगर विकास अनुभाग-1 |
लखनऊ : दिनांक 25 मई, 1997 |
विषय: |
शहरी क्षेत्र की स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के वेतन व
महंगाई भत्ते पर दिये जा रहे शासन के अंशदान की प्रतिशत बढ़ाये जाने की
स्वीकृति
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महोदय,
उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-134टी0/9-1-30 सा-73 दिनांक
16 जनवरी 1974 की
ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुये यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्यपाल महोदय से
उपर्युक्त शासनादेश में निर्धारित अशंदान के प्रतिशत के स्थान पर अब निम्नलिखित से
स्थानीय निकायों को को शासकीय सहायता दिये जाने का आदेश प्रदान किया है। अन्य शर्ते
वह होंगी जो शासनादेश दिनांक
16 जनवरी, 1974 में निर्धारित की गई थी।
कर्मचारियों
परिलब्धियों
अर्थात् वेतन/ मंहगाई
भत्ते की कुल धनराशि
पर देय प्रतिशत
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प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी की स्थानीय निकायों
(अर्थात महापालिकों तथा
नगरपालिकाओं श्रेणी-1,2, व
3) को
25 प्रतिशत
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चतुर्थ श्रेणी की स्थानीय निकायों
(अर्थात नगरपालिका श्रेणी-4) को
30 प्रतिशत
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पांचवी तथा छठी श्रेणी की स्थानीय निकायों
(अर्थात नोटीफाइड एरियाओं तथा टाउन
एरियाओं) को 35 प्रतिशत
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परिवर्तित एवं परिवर्धित व्यवस्था दिनांक
1 मार्च, 1987 से प्राभवी होगी।
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उक्त बृद्धि के बाद किसी भी स्थानीय
निकाय को राज्य सरकार द्वारा विशेष अनुदान स्वीकृत नहीं किया जायगा।
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यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जो उनके अशासकीय संख्या ई-6-1569/दस-87
दिनांक 21 मई, 1987 में प्राप्त हुई, जारी किये जा रहे हैं।
संख्या-2935(2)/9-1-87-30 सा-73
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:
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महालेखाकार -1 उ.प्र.,इलाहाबाद।
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निदेशक,स्थानीय निकाय,उ.प्र., लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इस बात का ध्यान
रखें कि उल्लिखित स्थानीय निकायों के अतिरिक्त कोई अन्य स्वायत्तशासी संस्थायें
अंशदान का आहरण न करने पायें।
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समस्त मंडलों के आयुक्त।
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समस्त प्रशासक, नगर महापालिका, उ.प्र.।
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प्रभारी अधिकारी, समस्त नगरपालिका, उ.प्र.।
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प्रभारी अधिकारी, नोटीफाइड एरिया,उ.प्र.।
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प्रभारी अधिकारी,टाउन एरिया कमेटी, उ.प्र.।
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निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उ.प्र. इलाहाबाद को
25 प्रतियों सहित इस
आशय से प्रेषित कि ये स्थानीय निकायों के लेखे परीक्षा करते समय इस बात को विशेष
रूप से देखें की स्थानीय निकायें उपरोक्त आदेशों के अनुसार निर्धारित प्रतिशत से
अंशदान का आहरण कर रही है।
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आवास एवं नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
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शिक्षा अनुभाग-8।
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पंचायती राज अनुभाग-3।
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वित्त सामान्य. अनुभाग-2।
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वित्त व्यय नियंत्रण. अनुभाग
6।
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वित्त वेतन आयोग. अनुभाग-1।
आज्ञा से,
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ह. |
प्यारे मोहन |
अनु सचिव |
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