संख्या-4140/नौ-1-2005-66सा/2001टीसी

प्रेषक

आर० रमणी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

  1. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।

  2. समस्त नगर आयुक्‍त, नगर निगम, उ०प्र०।

नगर विकास अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 26 अगसत, 2005

विषयः- प्रदेश की नागर निकायों में सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सफाई कार्मिकों की संविदा पर नियुक्त के संबंध में।

महोदय,
उपर्युक्त विषयक पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-1783/नौ-1-02-66सा/2001, दिनांक 22.06.02 एवं शासनादेश संख्या-4584/नौ-1-04-029/02, दिनांक 13.01.04 को अवक्रमित करते हुए मुझे यह कहने को निर्देश
हुआ है कि प्रदेश के समस्त नागर निकायों में समुचित सफाई व्यस्था सुनिश्चत करने के उद्देश्य से रू० 2130/- प्रतिमाह पारिश्रमिक भुगतान के आधार पर सफाई कार्मिकों की संविदा पर नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है। सफाई कार्मिकों की नियुक्‍ति के संबंध में निम्नलिखित समय-सारणी एवं प्रक्रिया निर्धारित की जाती हैं:-

  1. यह अपेक्षा की जाती है कि विलम्बतम दिनांक 31.08.05 तक अपने जनपद से संबंधित समस्त निकायों में सफाई कार्मिकों की संलग्न विवरणानुसार दर्शायी  गयी संख्या के अनुसार संविदा पर नियुक्ति हेतु अपने जनपद की निकायों के संबंध में संकलित विज्ञापन दो प्रतिष्ठत समाचार पत्रों  में प्रकाशित कराये जायें। किसी भी दशा मे संलग्नक में दर्शायी गयी सफाई  कर्मियों की संख्या से अधिक पदों के बारे में विज्ञापन प्रका‍शित नही कराया जायेगा।

  2. विज्ञापन  प्रकाशन की तिथि से अधिकतम 10 दिनों की अवधि आवेदन हेतु निर्धारित की जायें

  3. आवेदन करने की अन्तिम तिथि के  अधिकतम 10 दिनों के अन्दर सफाई कार्मिकों की चयन प्रक्रिया पूर्ण  करके संविदा पर  तैनाती से संबन्धित आदेश प्रत्येक दाशा में दि० 20.09.05 तक जारी कर दिये जायें।

  4. विज्ञापन  में आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष  तथा अधिकतम 35 वर्ष रखी जाये। इसके अतिरिक्‍त समय-समय पर आरक्षित श्रेणियों  के लिए जारी शासनादेश के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी।

  5. संविदा पर रखे जाने वाले सफाई कार्मिकों के लिये जो चयन समिति गठित  की जायेगी उनका विवरण निम्नानुसार होगाः-

नगर निगम

1

नगर आयुक्‍त

अध्यक्ष

2

रिष्ठ  नगर स्वास्थ्य अधिकारी

सदस्य सचिव

3

जिलाधिकारी द्वारा नामित अनुसूचित जाति का जिला स्तरीय अधिकारी

सदस्य

4

जिलाधिकारी द्वारा नामित अन्य पिछ्ड़ा वर्ग का जिला स्तरीय अधिकारी

  सदस्य

 नगर पालिका परिषद

1

जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी जो अपर जिलाधिकारी स्तर से कम न हो

 अध्यक्ष

2

अधिशासी अधिकारी

 सदस्य सचिव

3

निकाय  में तैनात नगर स्वास्थ्य अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नामित उप मुख्य चिकित्साधिकारी

 सदस्य

4

 जिलाधिकारी द्वारा नामित अनुसूचित जाति का जिला स्तरीय अधिकारी

सदस्य

5

जिलाधिकारी द्वारा नामित अन्य पिछ्ड़ा वर्ग का जिला स्तरीय अधिकारी

 सदस्य

 नगर पंचायत

1

संबंधित तहसील का उप जिलाधिकारी

अध्यक्ष

2

अधिशासी अधिकारी

सदस्य सचिव

3

मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नामित चिकित्साधिकारी

सदस्य

4

जिलाधिकारी द्वारा नामित अनुसूचित जाति का तहसील स्तरीय अधिकारी

सदस्य

5

जिलाधिकारी द्वारा नामित अंन्य पिछ्ड़ा वर्ग का तहसील स्तरीय अधिकारी

सदस्य

  1.  उपरोक्‍तानुसार गठित चयन समिति द्वारा निकाय मे पहले से संविदा पर नियुक्‍त अथवा  ठेकेदारों के माध्यम से संविदा पर कार्यरत सफाई कार्मिको को तथा प्रदेश के  शुष्क शौचालयों  की समाप्ति के फलस्वरूप विमुक्‍त स्वच्छ्कारों को संविदा पर रखे जाने वाले कर्मियों में वरीयता दी जायेगी।

  2. चयन समिति द्वारा संस्तुत अभ्यार्थियों  को संबंधित नगर निगमों क वरिष्ठ  नगर स्वास्थ्य अधिकरी एवं नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों क अधिशासी अधिकारी, जो क्रमाशः इनके नियुक्त प्राधिकारी है, सफाई कर्मियों के संविदा  पर रखे जाने संबंधी  नियु‍क्ति आदेश जारी करेंगें।

  3. संविदा पर रखे गये सफाई कार्मियों को 01 वर्ष  की संतोषजनक सेवा पर 100/-रू० वार्षिक पारिश्रमिक  वृद्धि देय होगी । सेवाएं असंतोषजनक पाये जाने पर उनकी संविदा समाप्त की जा सकेगी।

  4. संविदा पर रखें गये सफाई कार्मियों के फलस्वरूप निकायों पर आने वाला अतिरिक्‍त व्यय भार नागर निकायों को स्वयं वहन करना होगा।

  5. विज्ञापन  पर आने वाला व्यय जनपद के समस्त निकायों द्वारा अनुपातिक आधार पर वहन किया जायेगा।
    मुझे आपसे पुनः यह कहने का
    निर्देश  हुआ है कि अपने जनपद कि निकाय में सफाई कार्मिको की भर्ती उपरोक्‍त पद्धति के अनुसर प्राथमिकता के आधार पर करने क कष्ट करें।

 

भवदीय,

(आर० रमणी)
प्रमुख सचिव।

संलंग्नकः

संख्या-1440(1)/9-1-2005, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवाश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित:-

  1.  समस्त मण्डलायुक्‍त, उ०प्र०।

  2. निदेशक, स्थालय निकाय, उ०प्र० लखन

  3. निदेशक, सूडा, उ०प्र०।

  4. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत,उ०प्र०द्वारा जिलाधिकारी।

 

आज्ञा से,

(आर० रमणी)
प्रमुख सचिव।