संख्या:5259/नौ-1-87-460पी.एफ./80

प्यारे मोहन
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-1

लखनउ, दिनांक: 11 नवम्बर, 1987

विषय: टाउन एरियाज के अवर अभियन्ताओं के वेतन आदि के भुगतान के संबंध में

महोदय,
            जनपदों में कार्यरत टाउन एरियाज के अवर अभियन्ताओं को वेतन आदि के भुगतान नियमित रूप से तथा समय से न हो पाने की समस्या पर विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि टाउन एरिया/नोटीफाइड एरिया के कर्मचारियों के वेतन व मंहगाई भत्ते पर शासन से मिलने वाली क्षतिपूर्ति अनुदान से कटौती करके जिला स्तर पर एक बजट खाते की स्थापना की जाये और उक्त बजट में से प्रत्येक माह अवर अभियन्ता के वेतन/यात्रा भत्ता आदि का भुगतान किया जाये। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि टाउन/नोटिफाइड एरिया कमेटी के अवर अभियन्ताओं के वेतन पर अन्य स्थानीय निकाय के कर्मचारियों की भांति शासनादेश संख्या-2935 1./9-1-87-30सा/73 दिनांक 1987 द्वारा स्वीकृत ३५ प्रतिशत शासकीय अंशदान अनुमन्य होगा। अत: तदनुसार देय अंशदान के आहरणं तथा शेष धनराशि जिले की समस्त टाउन/नोटीफाइड एरिया कमेटियों को स्वीकृत क्षतिपूरक अनुदान में से बराबर-बराबर कटौती करके संदर्भगत बजट खाता की स्थापनाकर उसमें जमा करने का कष्ट करें। बजट खाते की स्थापना टाउन एरिया कमेटी के पी. एक. ए. के अनुसार ही की जा सकती है जिसको जिले के स्थानीय निकायों के प्रभारी अधिकरी आपरेट करेंगे।

मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि आप उपरोक्तानुसार व्यवस्था करके टाउन एरिया के अवर अभियन्ता के वेतन आदि का प्रतिमाह भुगतान करना तथा वेतन से भविष्य निधि आदि की नियमानुसार करना कृपया सुनिश्चित करें।

३.    कृपया इस पत्र की प्राप्ति भी स्वीकार करें।

भवदीय
ह.
राम बाबू
विशेष सचिव

संख्या-5259 1./9-1-87 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:
1. प्रभारी अधिकारी टाउन एरिया कमेटी/नोटीफाइड एरिया कमेटी, उ. प्र.।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा उ. प्र., इलाहाबाद।
३. निदेशक, स्थानीय निकाय उ. प्र., उखनऊ।