अतिमहत्वपूर्ण

संख्या 576/नौ-4-06-31ज/01

प्रेषक,

श्री प्रकाश सिंह,
वि
शेष  सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

  1. निदेशक,
    स्थानीय निकाय,
    उत्तर प्रदेश, लखन

  2. प्रबन्ध निदेशक,
    उत्तर प्रदेश जल निगम,
    लखन

नगर विकास अनुभाग-४

लखनऊ: दिनांक 21 फरवरी, 2006

विषय-  सभी प्रकार की भर्तियों पर प्रतिबन्ध

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र  संख्या 6482/नौ-4-03, दिनांक 6.9.2003 का कृपया संदर्भ करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रमुख सचिव नियुक्‍त एवं कार्मिक विभाग के पत्र संख्या-1670-का-2/2003/20/ एक/01, दिनांक 29.8.2003 की छाया प्रति संलग्न करते हुए, कार्मिक विभाग के उक्‍त पत्र में निहित निदर्शों का अनुपालन किये जाने के निर्देश दिये गये थे। उल्लेखनीय है कि कार्मिक विभाग के उक्‍ संदर्भितत्र दिनांक 29.8.2003 द्वारा सभी प्रकार की भर्तियों को अग्रेतर आदेशों तक स्थगित किये जाने के निर्देश  दिये गये थे।

2-  नगर विकास अनुभाग-4 के उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 6.9.2003 के क्रम में अवगत कराना है कि विशेष सचिव, नियुक्त एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-47/का-2/2004-20/01/91, दिनांक 15.1.2004 द्वारा कार्मिक विभाग ने सभी प्रकार की भर्तियों पर उनके पूर्व पत्र दिनांक 29.8.2003 द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध को समाप्त कर दिया है।

3- विशेष सचिव नियुक्त एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के उक्‍त संदर्भित पत्र दिनांक 15.1.2004 की छया प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि कार्मिक विभाग के उक्‍त पत्र दिनांक 15.1.2004 में निहित निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में नगर विकास अनुभाग-4 के पत्र दिनांक 6.9.2003 द्वारा सभी प्रकार की भर्तियों पर लगाये गये प्रतिबन्ध को समाप्त समझा जाय।

4- यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्‍त प्रतिबंध समाप्ति सफाई कर्मियों की भर्ती के संबंध में लागू नहीं होगा, क्‍योंकि सफाई कर्मियों की भर्ती  संविदा के आधार पर किये जाने का निर्णय मा. मंत्रिमण्ड द्वारा पूर्व में लिया जा चुका है और उस निर्णय  के अनुसार उपलब्ध रिक्तियों के अतिरिक्‍त बढ़े हुए क्षेत्र आदि की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए कुल पदों पर संविदा द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था की गयी है।

कृपया अपने अधीनस्थों को तदनुसार निर्देशित करने को काष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्‍त।

भवदीय        
 (श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष
सचिव     

संख्या:5259/नौ-1-87-460पी.एफ./80

प्यारे मोहन
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-1

लखनउ, दिनांक: 11 नवम्बर, 1987

विषय: टाउन एरियाज के अवर अभियन्ताओं के वेतन आदि के भुगतान के संबंध में

महोदय,
            जनपदों में कार्यरत टाउन एरियाज के अवर अभियन्ताओं को वेतन आदि के भुगतान नियमित रूप से तथा समय से न हो पाने की समस्या पर विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि टाउन एरिया/नोटीफाइड एरिया के कर्मचारियों के वेतन व मंहगाई भत्ते पर शासन से मिलने वाली क्षतिपूर्ति अनुदान से कटौती करके जिला स्तर पर एक बजट खाते की स्थापना की जाये और उक्त बजट में से प्रत्येक माह अवर अभियन्ता के वेतन/यात्रा भत्ता आदि का भुगतान किया जाये। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि टाउन/नोटिफाइड एरिया कमेटी के अवर अभियन्ताओं के वेतन पर अन्य स्थानीय निकाय के कर्मचारियों की भांति शासनादेश संख्या-2935 1./9-1-87-30सा/73 दिनांक 1987 द्वारा स्वीकृत ३५ प्रतिशत शासकीय अंशदान अनुमन्य होगा। अत: तदनुसार देय अंशदान के आहरणं तथा शेष धनराशि जिले की समस्त टाउन/नोटीफाइड एरिया कमेटियों को स्वीकृत क्षतिपूरक अनुदान में से बराबर-बराबर कटौती करके संदर्भगत बजट खाता की स्थापनाकर उसमें जमा करने का कष्ट करें। बजट खाते की स्थापना टाउन एरिया कमेटी के पी. एक. ए. के अनुसार ही की जा सकती है जिसको जिले के स्थानीय निकायों के प्रभारी अधिकरी आपरेट करेंगे।

मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि आप उपरोक्तानुसार व्यवस्था करके टाउन एरिया के अवर अभियन्ता के वेतन आदि का प्रतिमाह भुगतान करना तथा वेतन से भविष्य निधि आदि की नियमानुसार करना कृपया सुनिश्चित करें।

३.    कृपया इस पत्र की प्राप्ति भी स्वीकार करें।

भवदीय
ह.
राम बाबू
विशेष सचिव

संख्या-5259 1./9-1-87 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:
1. प्रभारी अधिकारी टाउन एरिया कमेटी/नोटीफाइड एरिया कमेटी, उ. प्र.।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा उ. प्र., इलाहाबाद।
३. निदेशक, स्थानीय निकाय उ. प्र., उखनऊ।