संख्याः
6250/9-1-8677सा(3)/82
प्रेषक,
प्यारे मोहन
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
नगर विकास
अनुभाग-1 |
लखनऊ, दिनांकः
10 सितम्बर, 1986 |
विषयः-टाउन/नोटीफाइड एरिया सृजन हेतु निर्धारित मानकों का पुननिर्धारण
महोदय,
उपर्युक्त विषयक शासनादेश
संख्या 501टी/9-1-83-773/82, दिनांक
14 मार्च 1983 को निरस्त करते हुए मुझे आपसे यह
कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भित विषय पर गम्भीरता पूर्वक विचार करने के पश्चात
शासन ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश के किसी भी नगर, गाँव, उपनगर, बाजार या बसे
हुए स्थान को टाउन/नोटीफाइड एरिया में परिवर्तित किये जाने हेतु भविष्य में
निम्नलिखित मानक होंगेः-
-
प्रस्तावित क्षेत्र की कुल वर्तमान जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों
में 20,000 तथा पर्वतीय क्षेत्रों में
10,000 या उससे अधिक होनी चाहिए।
-
प्रस्तावित क्षेत्र की आय रूपये
30,000 या उससे अधिक होनी चाहिए।
-
प्रस्तावित क्षेत्र के
75 प्रतिशत या उससे अधिक लोगों का व्यवसाय कृषि के
अतिरिक्त अन्य होना चाहिए।
-
प्रस्तावित क्षेत्र में सड़क यातायात अच्छा
होना चाहिए।
-
प्रस्तावित क्षेत्र में शहरीगुण तथा-पुलिस थाना, विकास खण्ड, आस-पास व्यवसाय
केन्द्र,
स्कूल, हेल्थ सेन्टर, बिजली, बैंक, पोस्ट आफिस आदि की व्यवस्था होनी चाहिए।
2.
अतः मुझे आपसे यह
निवेदन
करना है कि किसी क्षेत्र को टाउन/नोटीफाइड एरिया बनाने के प्रस्ताव को परीक्षण
उपरोक्त मानकों के परिप्रेक्ष्य में करने का काष्ट करें। यदि प्रस्तावित क्षेत्र
प्रस्तर-1 में उल्लिखित मानकों के आधार पर टाउन/नोटीफाइड एरिया बनाने हेतु योग्य पाया जाए
तो रूप-पत्र
1,2,3 व रूप-पत्र
'ट'
में निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपेक्षित सूचना सहित शासन को तथा निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अलग-अलग सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें:-
-
प्रस्तावित क्षेत्र की वर्तमान जनसंख्या
क्या है?
-
सम्बन्धित क्षेत्र के विगत तीन वर्षों की आय तथा व्यय के आंकड़े क्या हैं
-
टाउन/नोटीफाइड एरिया सृजन के फलस्वरूप आय तथा व्यय में कितनी वृद्धि होगी।
-
उक्त क्षेत्र में कौन-कौन से शहरी गुण विद्धमान है।
-
टाउन/नोटीफाइड एरिया सृजन से उक्त
क्षेत्र के निवासियों को क्या-क्या सुविधाएं प्राप्त होंगी
-
प्रस्तावित टाउन/नोटीफाइड एरिया में कोई कृषि क्षेत्र अथवा कृषि ग्राम तो नहीं
पड़ता है
-
कुल आबादी के कितनी प्रतिशत लोगों का जीवन यापन कृषि पर आधारित है तथा कितने
प्रतिशत अन्य व्यवसाय के लोग ह
-
प्रस्तावित क्षेत्र में क्या कोई नेशनल हाईवे या उसका बाईपास पड़ता हैं
-
प्रस्तावित क्षेत्र में पड़ने वाली लोक निहित सम्पत्ति
की क्या व्यवस्था सुनिश्चित
की जायेगी
-
प्रस्तावित टाउन/नोटीफाइड एरिया
का एक सम्यक
मानचित्र
उपलब्ध करायें जिसमें शामिल होने वाले ग्रामों/मंजरों को स्पष्ट अंकित किया गया हो
तथा लाल रेखा से सीमा
पदाश्रित
करते हुए सीमा रेखा से अन्दर की ओर सटी हुयी गाटा संख्याओं को भी अंकित किया गया
हो।
-
नक्शें
के अनुरूप ही सीमा निर्धारण हेतु सीमा रेखा से अन्दर की ओर सटी हुयी गाटा संख्याओं
का दिशावार विवरण पूर्व, पश्चिम,
उत्तर,
दक्षिण,
हिन्दी तथा अंग्रेजी में पृथक-पृथक दो-दो प्रतियों में उपलब्ध करायें। सीमा विवरण
में दिशावार गाटा संख्याओं के समक्ष उनसे सम्बन्धित ग्राम/मंजरों के नाम का भी
उल्लेख किया जाए।
-
प्रभावित होने वाली ग्राम सभाओं द्वारा टाउन/नोटीफाइड एरिया सृजन के पक्ष में
पारित प्रस्ताव भी भेजें।
3.
प्रश्नगत मामलों में मुझे आपसे यह भी अनुरोध करना है कि आपके स्तर पर
टाउन/नोटीफाइड एरिया सृजन के जितने भी प्रस्ताव लम्बित हों, तो उनका परीक्षण
भी प्रस्तर 1 में उल्लिखित प्रयि के आधार पर किया
जाए।
भवदीय, |
ह. |
प्यारे मोहन |
अनु सचिव |
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