संख्या-6625/11-1-1-73-11-सी०एस०जनरल/73

प्रेषक,

श्री गुलाम हुसैन,
आयु
क्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निर्देशक
स्थानीय निकाय, उ०प्र०,
लखन

नगर पालिका, अनुभाग-7

दिनांकः लखनऊ: 15 नवम्बर, 1973

विषयः- केन्द्रीयित सेवाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों को अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार।

महदय,

उपयुक्त विषय पर शासनादेश संख्या-76-सी०एस०/4/11-ए०-1976 दिनांक 28 जुला, 1967 तथा शासनादेश संख्या-3037/11-ए०-73, दिनांक 16 जुला, 1973 के आदेशों को निरस्त करते हुए राज्यपाल महोदय यू० पी० पालिका केन्द्रीयित सेवा अधिनियम 1966 के नियम 30 से संवद्ध नोट के अन्तर्गत निम्नलिखित प्राधिकारियों के उपरोक्त नियम के अन्तर्गत अनुमन्य उपार्जित तथा चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार प्रदान करते हैं:-

 

प्राधिकारी का नाम

प्रतिनिधानित अधिकारी

1-

संम्बधित मण्डलायुक्त

नगर महापालिकाओं को छोड़कर अपने मण्डल के अन्य सभी स्थानीय निकायों के केन्द्रीयित सेवाओं के कर्मचारियों/अधिकारियों को छः सप्ताह से अधिक उपार्जित तथा चिकित्सा अवकाश देने का पूरा अधिकार है।

2-

नगर महापालिकाओं के अधिकारी/प्राशासक

मुख्य नगर लेखा परीक्षक के स्टाफ को छोड़कर अपने अधीनस्थ केन्द्रीयित सेवाओं के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उपार्जित तथा चिकित्सा अवकाश देने का पूरा अधिकार।

3-

नगर महापालिकाओं के मुख्य नगर लेखा परीक्षक

अपने अधीनस्थ केन्द्रीयित सेवा के समस्त कर्मचारियों/अधिकारियों को उपार्जित तथा चिकित्सा अवकाश देने का पूरा अधिकार।

4-

नगर पालिकाओ के अध्यक्ष

अपने अधीनस्थ केन्द्रीयित सेवाओं के सभी कर्मचारियों को छः सप्ताह से कम उपार्जित अवकाश तथा चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करने का पूरा अधिकार।


2-          उपरोक्त
प्राधिकारी शासन को तथा निदेशक, स्थानीय निकाय को आकस्मिक अवकाश को छड़कर अन्य सभी अवकाशों की सूचना देते रहेंगे।

 

 भवदीय,

ह०/- गुलाम हुसैन,
आयुक्त एवं सचिव।


संख्या-
6625(1)/11-1-73-11सी०एस०जनरल/73

 

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवाश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-

उत्तर प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी।

2-  

   उत्तर प्रदेश के नगरपालिकाओं के समस्त अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी।

3-

 उत्तर प्रदेश के नगर महापालिकाओं के मुख्य नगर लेखा परीक्षक/अधिकारी/प्राशासक।

4-  

उत्तर प्रदेश के समस्त नगर महापालिकाओं के मुख्य नगर लेखा परिक्षक।

5-  

परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

6-

मुख्य अभियन्ता, स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश लखन

7-  

स्वायत्त शासन शाखा के समस्त अनुभाग।

8-

  जन स्वास्थ्य अनुभाग तथा संबंधित शिक्षा अनुभाग को।

9-  

  उत्तर प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों को।

 


ज्ञा सें,

ह०/-
कृष्ण विहारी मित्र,
उप सचिव।

स्थानीय निकाय निदेशालय, उ० प्र०, लखन

प्रतिलिपि निदेशालय के सभी अनुभागों को सुलभ संदर्भ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
शर्मा/

 

(वी0 डी0 सिंह
सहायक निदेशक)