प्रेषक,
निदेशक
स्थानीय निकाय उ0प्र0।
आठवॉ
तल इन्दिरा भवन
लखनऊ।
सेवा में,
1. |
समस्त नगर आयुक्त
नगर निगम उ0प्र0।
|
2 |
समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत उ0प्र।
|
3. |
उपाध्यक्ष
विकास प्राधिकरण
लखनऊ/कानपुर/आगरा/इलाहाबाद/वाराणसी
|
4. |
समस्त महाप्रबन्धक
जल संस्थान/क्षेत्रीय
संस्थान झांसी/चित्रकूट
संस्था-3628/सा0/जे0ई0/05 लखऩऊ
दिनाँक 12 जुलाई
2005
|
विषयः-स्थानीय निकाय जलसंस्थानो के
पूर्णकालिक कर्मचारियों का समयमान वेतनमान की
सुविधा अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक
शासन के पत्र
सं 02564/नौ-1-2004-20सा/01 दिनाँक 050.8.2004 का संदर्भ लेने का काष्ट करें।
उक्त संदर्भ
में अवगत कराना है कि शासना देश संख्या -2767/नौ-1-98-273-सा0/97
दिनाँक 11.9.98
के प्रस्तर -4
द्वारा
स्थगित की गयी समयमान वेतनमान को पूर्व को
उपरोक्त
शासनादेश दिनाँक
25.8.2004
,द्वारा
कतिपय प्रतिबन्धो एवं
शर्तो
के अधीन
पुर्नस्थापित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। परन्तु यह संस्थान में आया
है कि स्थानीय निकाय अपने अधीन कार्यरत केद्रियित सेवा के
पूर्णकालिक
कर्मियों
को सेलेक्शन
ग्रेड
एवं प्रोन्नति वेतनमान के प्रस्ताव शासनादेश दिनाँक
25.8.04 के
प्रस्तर 2-2-से-5 में
वर्णित निम्न शर्तो
के अनुसार निदेशालय को नही भेजे जा रहे है
जबकि शासनादेश के प्रस्तर-2 से-5 के संबन्ध के
बोर्ड
प्रस्ताव एवं उस पर लिए गये
निर्णय
के अनुसार संबन्धित
कर्मिक
प्रस्ताव संस्तुति सहित निदेशालय को भिजवाया जाना
चाहिए।
अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप
केन्द्रीयित
सेवा
के कर्मियो को सेलेक्शन
ग्रेड्
एवं प्रोन्नति वेतनमान दिये जाने के संबन्ध में शासनादेश दिनाँक
25.080.2004 के
प्रस्तर 2 में वण्रित निम्न
शर्तो
के अधीन
उक्त का समावेश करते हुए बोर्ड
के
प्रस्ताव को प्रमाणित प्रति सहित प्रकरण निदेशालय को भिजवाने का काष्ट करें।
सुलभ संदर्भ
हेतु शासनादेश दिनाँक
25.08.2004 के बिन्दु प्रस्तर
2 से 5 का उल्लेख
नीचे दिया गया है।
अ- कोई
अतिरिक्त
धन राश का आधार पर न दी जाये।कोई
वित्तीय सहायता देय नही होगी और इसका उत्तरदायित्व संबन्धित निकाय का होगा।
स-
समयामान वेतनमान की सुविधा 01.01.96 अथवा उसके बाद किसी तिथि से
अनूमन्य
कराये
जाने पर एवं
शेष
की
धनराशि
का
एकमुश्त
या किश्तो में भुगमान कराने पर अपनी
वित्तीय स्थिति को देखते हुए
निर्णय
लेगें।
द-
अगर कोई
स्थानीय निकाय दिनाँक 01.01.96
से उपरोक्त
सुविधा प्रदान करना चाहता है तो उस
तिथि से दिनाँक 31.03.2003
तक के एरियर पी0 एफ0
में जमा होगें चाहे वह एकमुश्त
व
किश्तों
में हों
जिसका
निर्णय
स्वंय करेंगें और उसे भी अगले तीन
वर्ष
तक आहरित
नही किया जायेगा।
य-
जलसंस्थानो के प्रकरण में
शर्तो
के उल्लंघन पर महाप्रबन्धक जल संस्थान का
पूर्ण
दायित्व होगा।
भुवनेश कुमार
निदेशक
प्रतिलिपिः-
निदेशालय के समस्त अनुभागों को अनुपालन सुनिश्चत करने हेतु।
भुवनेश कुमार
निदेशक
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