संख्या-यू0ओ0130/9-1-2005
प्रेषक,
डी0 सी0 मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
निदेशक,
स्थानीय निकाय, उ0प्र0
लखनउ।
नगर विकास अनुभाग -1 |
लखनउ:
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दिनांक: |
03 मार्च, |
2005 |
विषय:-
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नगर पंचायत के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन हेतु निर्धारित आयु की
शिथिलता। |
उपर्युक्त विषयक अपने अर्थ शा0 पत्र संख्या-6/667/शा0/682 अके0 आ0 सी0 छू0/00,
दिनांक-23 मार्च,
2004 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।
1- |
उक्त के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश
संख्या-3039/9-6-96-2 94. 96, दिनांक-6 मार्च,
1997 द्वारा प्रवेश की नगरपालिकाओं
में नियुक्त किये गये कर्मचारियों को पेंशन की आयु की अनुमन्यता हेतु नियुक्ति के
लिये निर्धारित आयु सीमा शिथिल किये जाने का अधिकार प्रदान किया गया है। चुँकि उक्त
शासनादेश दिनांक-6 मार्च,
1997 में नगर पंचायत कर्मियों की पेंशन की अनुमन्यता हेतु
नियुक्ति के लिये निर्धारित आयु सीमा शिथिल किये जाने का कोई उल्लेख नहीं था। अत:
सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उक्त शासनादेश दिनांक-6 मार्च,
1997
में उल्लिखित शर्तो के अन्तर्गत ही नगर पंचायत में नियुक्त किये गये कर्मचारियों को
पेंशन की अनुमन्यता हेतु नियुक्ति के लिये निर्धारित आयु सीमा की शिथिलता के प्रकरण
में भी नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। |
भवदीय,
डी0 सी0 मिश्र
विशेष सचिव।
संख्या एवं दिनांक तदैव
1- |
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:- |
2- |
समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश। |
3- |
समस्त अध्यक्ष/ अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत उत्तर प्रदेश। |
4- |
निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। |
5- |
नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग। |
6- |
गार्ड पत्रावली। |
आज्ञा से,
एस0 पी0 सिंह.
उप सचिव।
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