नियमावली

उत्तर प्रदेश सरकार

नगर विकास अनुभाग - 9

संख्या : 853 / नौ - 9 - 99 - एल - 6 (13) 85

लखनऊ, दिनांक 7 मार्च, 2000

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) की धारा 192, 219 और धारा 540 की उपधारा (1) और धारा 550 के साथ पठित धारा 227 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर सभी विद्यमान नियमों का अधिक्रमण करके राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा 540 की उपधारा (2) की उपेक्षानुसार सरकारी अधिसूचना संख्या 2999 / नौ-9-99-एल-6 (13) दिनांक 6 अक्टूबर, 1999 के साथ पूर्व प्रकाशन के पश्चात् निम्नलिखित नियमावली बनाते है।

लखनऊ नगर निगम (समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों से भिन्न विज्ञापनों पर कर का निर्धारण करना और उसे वसूल करना) नियमावली, 2000

1.  (1) यह नियमावली लखनऊ नगर निगम (समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों से भिन्न विज्ञापनों पर कर का निर्धारण करना और उसे वसूल करना) नियमावली, 2000 कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार लखनऊ नगर निगम के सम्पूर्ण क्षेत्र में होगा।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषायें - 2. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में --

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश  नगर निगम अधिनियम, 1959 से है,

(ख) "विज्ञापनकर्त्ता" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे इस नियमावली के अधीन विज्ञापन को लिखकर या लटकाकर या चिपकाकर या बोर्ड या विज्ञापन पट - लगाकर प्रदर्शित करने की अनुमति दी गयी हो, या उसने इसके लिए आवेदन किया हो और इसके अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति का अभिकर्ता, प्रतिनिधि या सेवक भी सम्मिलित है,

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ
 

अनुज्ञा के लिए आवेदन पत्र

(ग) "निगम" का तात्पर्य लखनऊ नगर निगम से है,

(घ) "कर" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) के अधीन विज्ञापन पर अधिरोपित कर से है।

प्रतिषेध 3 (1) मुख्य नगर अधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कोई व्यक्ति--

(क) निगम की सीमा के भीतर किसी भवन, पुल, मार्ग, फुटपाथ या उससे संलग्न भूमि, पेड़, नगर प्राचीर (बाउन्ड्रीवाल); नगर द्वार, विद्युत या टेलीफोन के खम्भे, चल वाहनों या किसी भी खुले स्थान पर कोई विज्ञापन या किसी प्रकार का चित्र जिससे किसी सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति को विज्ञापन होने का आभास हो, न तो सम्प्रदर्शित करेगा, न चिपकायेगा, न प्रदर्शित करेगा, न लिखेगा या न चित्रित करेगा, या

(ख) किसी मार्ग, सड़क, पुल, नगर प्राचीर, नगर द्वार, विद्युत या टेलीफोन के खम्भों, चल वाहनों पर या उस पर चिपका कर किसी प्रकार का विज्ञापन न तो सम्प्रदर्शित करेगा, न प्रदर्शित करेगा या न उसे लटकायेगा।

(2) मुख्य नगर अधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कोई भी व्यक्ति या किसी भवन संरचना का स्वामी भवन संरचना के किसी ऐसे भाग पर जो सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक मार्ग से दिखाई देता हो, कोई विज्ञापन न तो स्वयं संप्रदर्शित करेगा, न प्रदर्शित करेगा या न चिपकायेगा और न ही किसी व्यक्ति को ऐसा विज्ञापन संप्रदर्शित करने, चिपकाने, चित्रित करने या लटकाने की अनुज्ञा देगा।

4-(1) अनुज्ञा के लिए विहित प्रपत्र से आवेदन पत्र चिपकाने या लटकाने के स्थल के ब्यौरे के साथ आवश्यक विवरण, रेखा चित्र या स्थल नक्शा और अन्य यथा अपेक्षित सूचनाओं के साथ विज्ञापनकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। यदि विज्ञापन किसी सार्वजनिक मार्ग के किनारे या पटरी पर एंगिल आइरन, या गडर पर विज्ञापन पट लगाकर संप्रदर्शित किये जाने के लिए आशयित हो तो विज्ञापन का पूरा विवरण और उसका आकार भी आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) यदि कोई विज्ञापन ऐसे निजी भवन, दीवार पर या किसी ऐसी गली में, जो सड़क मार्ग या गली से दिखाई पड़ती हो, संप्रदर्शित किये जाने के लिए आशयित हो तो भूमि या भवन के सम्बद्ध स्वामी की सहमति की प्रमाणित प्रति भी आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

(3) यदि भूमि का कोई स्वामी किसी विज्ञापन को अपनी निजी भूमि या अपने भवन की दीवार पर जो सड़क मार्ग या किसी गली से दिखाई पड़ती हो,

संप्रदर्शित करना चाहता हो, तो उसे आवेदन पत्र के साथ विस्तृत सूचना प्रस्तुत करनी होगी और इस नियमावली के अधीन अनुमति लेनी होगी।

(4) इस नियमावली से संलग्न अनुसूची में विर्निदिष्ट करों की दर के अनुसार आगणित कर की धनराशि विज्ञापनकर्त्ता द्वारा जमा किये जाने के पश्चात् ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो सार्वजनिक सुरक्षा और शिष्टाचार के हित में अधिरोपित की जाये, अनुज्ञा प्रदान की जायेगी।

5. नियम - 4 में निर्दिष्ट अनुज्ञा के लिए आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है,-

(क) यदि आवेदन पत्र में सही अपेक्षित ब्यौरे न हो, विज्ञापन की अशिष्ट, अश्लील या देखने में हानिकारक समझा जाये या इसमें आपत्तिजनक लेख या अश्लील या नग्न रेखाचित्र, चित्र या मत्तता का कोई प्रतीक हो,

(ख) यदि विज्ञापन द्वारा लोक शान्ति या प्रशान्ति भंग होने की आशंका हो, या वह देखने में लोक व्यवस्था और सार्वजनिक एकता के विरूद्ध हो, या जिसके आंधी या तूफान में गिरने के कारण या उससे यातायात में व्यवधान पड़नें के कारण या कि अन्य कारण से जीवन या सम्पत्ति को क्षति पहुँचने की आशंका हो,

(ग) यदि स्थल, मुख्य नगर अधिकारी की युक्तियुक्त राय अनुपयुक्त हो, या

(घ) यदि विज्ञापन तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल हो।

अनुज्ञा की अवधि 6. अनुज्ञा की अवधि वही होगी जो अनुज्ञा पत्र में विनिर्दिष्ट वार्षिक अनुज्ञा, अनुज्ञा के दिनांक से एक वर्ष की अधिक अवधि या उस वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक जिसमें अवधि स्वीकार की गयी, इनमें जो भी पहले होगी।

कर का दायित्व 7. कर सम्पूर्ण वर्ष के लिए तीन किश्तों में देय होगा। 30 प्रतिशत कर की प्रथम किश्त प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अप्रैल में देय होगी। 40 प्रतिशत कर की द्वितीय किश्त और 30 प्रतिशत कर की तृतीय किश्त प्रत्येक वित्तीय वर्ष में क्रमश: जुलाई में और 2 अक्टूबर में देय होगी।

विशेष विज्ञापन 8. अनुसूची में निर्दिष्ट विज्ञापन से भिन्न किसी विज्ञापन को संप्रदर्शित करने के लिए भी मुख्य नगर अधिकारी की अनुज्ञा प्राप्त की जायेगी और ऐसे विज्ञापन के लिए देय कर की धनराशि वह होगी और ऐसे विज्ञापन के लिए देय कर की धनराशि वह होगी जो मुख्य नगर अधिकारी द्वारा नियत की जाये। ऐसी अनुज्ञा की अवधि अनुज्ञा के दिनांक से एक वर्ष के लिए या उस वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक जिसमें अनुज्ञा स्वीकार की गयी है, इनमें से जो भी पहले हो।

आवेदन पत्र का अस्वीकार किया जाना

दुकानों पर विज्ञापन 9. किसी दुकान का कोई विज्ञापन के पूर्व भुगतान के साथ मुख्य नगर अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना, कोर्ड बोर्ड लटकाकर, स्टीकर चिपकाकर, रंगकर, लिखकर या किसी अन्य रीति से संप्रदर्शित करके प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण :-

(एक) यदि दुकान का नाम बोर्ड लटकाकर, रंगकर या चाहे किसी भी रीति से संप्रदर्शित तथा प्रदर्शित किया गया हो, तो उसे विज्ञापन नहीं समझा जायेगा और वह इस नियमावली के अधीन कराधेय नहीं होगा; और

(दो) यदि किसी दुकान के नाम के साथ या स्वतंत्र रूप से किसी ऐसी वस्तु के विषय में, उसके गुण आदि के बारे में उल्लेख हो, जो जन साधारण को विज्ञापन की भांति आकर्षित करता है, तो वह इस नियमावली के अधीन कराधेय होगा।

विज्ञापन को मिटाना 10. कोई विज्ञापन जिसने इस नियमावली के अधीन अनुज्ञा प्राप्त की हो ऐसी अनुज्ञा की समाप्ति की दिनांक से एक सप्ताह के भीतर विज्ञापन को, जिसमें चल वाहन पर प्रदर्शित विज्ञापन भी सम्मिलित है, मिटा या हटा देगा।

अनुज्ञा के अन्तरण पर 11. इस नियमावली के अधीन दी गयी अनुज्ञा अनन्तरणीय होगी, विज्ञापन के

निर्बन्धन विज्ञापन के विवरण में भी मुख्य नगर अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

विज्ञापन पर निर्बन्धन 12. किसी संविदा में किसी प्रतिकूल वाद के होते हुए भी विज्ञापन पट पर कोई विज्ञापन संप्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

(1) यदि वह 40 फीट ग 10 फीट से अधिक हो और उसका निचला भाग भूमि की सतह से ऊपर 6 फीट से कम हो।

(2) सड़क या मार्ग के मोड़ या चौराहे पर ऐसे स्थान पर जो मोड़ या चौराहे से 200 फीट के भीतर हो, न तो यातायात संकेत के 100 फीट के भीतर और न ही उसे इस प्रकार से संप्रदर्शित किया जायेगा जिससे यानीय या पैदल यातायात में अवरोध उत्पन्न हो।

(3) सार्वजनिक भवन, नगर प्राचीन, दीवारों जैसे अस्पताल, शिक्षण संस्था, सार्वजनिक कार्यालय या राष्ट्रीय स्मारकों पर।

(4) मुख्य नगर अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट भिन्न रंग से किसी निजी भवन की दीवार पर लिखकर या पेन्ट करके।

(5) निगम या राज्य सरकार द्वारा इस रूप में समय-समय पर घोषित प्रतिषिद्ध क्षेत्रों में विशिष्टत:

(एक) ऐतिहासिक और राष्ट्रीय स्मारकों के आस-पास,

(दो) विधानसभा के आस-पास,

(तीन) राजभवन के आस-पास,

(चार) उच्च न्यायालय के आस-पास

(पाँच) महात्मा गांधी मार्ग (परिवर्तन चौक से लोरेटो कान्वेन्ट स्कूल और वी०वी०आई०पी० गेस्ट हाउस के बाद रेलवे क्रासिंग तक);

(छ:) हाथी पार्क और बुद्धा पार्क के सामने,

(सात) आयकर कार्यालय, अशोक मार्ग के सामने,

(आठ) रायल होटल चौराह और सहकारिता भवन का फुटपाथ,

(नौ) टापुओं और प्रतिमाओं और सभी मुख्य चौराहों के सामने,

(दस) प्रधान डाकघर (जी०पी०ओ० क्रासिंग) के आसपास, और

(ग्यारह) इलाहाबाद बैंक हजरतगंज के चौराहे से चरन होटल तक, चारबाग रेलवे स्टेशन (रविन्द्रालय से नत्था होटल तिराहा तक)।

13. मुख्य नगर अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह इस नियमावली का उल्लंघन न करके संप्रदर्शित किये जा रहे किसी विज्ञापन या विज्ञापन पअ को हटा दे और ऐसे विज्ञापन को हटाने का खर्चा विज्ञापनकर्ता से अधिनियम के अध्याय इक्कीस के अनुसार निगम के देयों के रूप में वसूल किया जायेगा।

प्रतिकर 14. किसी अनधिकृत विज्ञापन के हटा दिये जाने या मिटा दिये जाने की दशा में न तो कोई प्रतिकर, न कोई आनुकल्पिक स्थल अनुमन्य होगा।

अनुज्ञा का नवीकरण 15. (1) अनुज्ञा के नवीनीकरण की प्रक्रिया या नियम 4 के अनुसार होगी और विहित प्रपत्र नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र नवीनीकरण की समाप्ति के दिनांक से एक सप्ताह पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) मुख्य नगर अधिकारी विज्ञापन के लिए अनुज्ञा के नवीनीकरण के किसी आवेदन पत्र को लोकहित में या यातायात की सुविधा को विनियमित करने के लिए अस्वीकार कर सकता है। ऐसे नवीनीकरण को मंजूरी के लिए किसी पश्चातवर्ती विनिश्चय की दशा में, उस व्यक्ति को अधिमान दिया जायेगा

विज्ञापन का हटाया जाना।

जिसका आवेदन पत्र पहले अस्वीकृत कर दिया गया था।

16(1) कर नियम-7 के अनुसार अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर अग्रिम रूप में देय होगा।

(2) यदि विज्ञापन एक वर्ष या उसके भाग के लिए अभिप्रेत हो, तो कर प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिवस के पूर्व या उस दिनांक के पूर्व जब विज्ञापन को प्रथम बार खड़ा किया गया, प्रदर्शित किया गया, जड़ा गया, रखा गया या संप्रदर्शित किया गया हो, इनमें से जो भी पहले हो, वार्षिक आधार पर देय होगा।

(3) यदि 31 मार्च तक अवधि छ: मास से अधिक न हो तो कर की धनराशि किसी वर्ष के लिए देय कर की आधी होगी।

(4) विज्ञापन पट या बैनर लटकाये जाने की दशा में, कर उस दिनांक के पूर्व जब विज्ञापन को प्रथम बार संप्रदर्शित किया जाये या ऐसे प्रत्येक अनुवर्ती मासों के प्रथम दिनांक के पूर्व जिनके लिए सम्प्रदर्शन न जारी रखा जाये, मासिक आधार पर देय होगा।

(5) बकाया कर की धनराशि, यदि कोई हो, की वसूली अधिनियम के अध्याय इक्कीस के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी।

17. विज्ञापन पर कर करके प्रयोजनों के लिए क्षेत्रों (प्रतिषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर) का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जायेगा:-

(1) उच्च वर्ग हजरतगंज

(2) "क" राणा प्रताप मार्ग, नवचेतना केन्द्र से निशातगंज उपरिपुल तक, शाहनजफ रोड, अमीनाबाद, कपूरथला, चारबाग रोडवेज स्टेशन से कानपुर रोड अवध हॉस्पिटल के चौराहे तक।

(3) "ख" वर्ग कैसरबाग चौराहे से नावेल्टी सिनेमा, बांसमण्डी, नाका, नक्खास, मेडिकल कालेज, चौक, शाहमीना रोड, कैसरबाग क्षेत्र, रकाबगंज, अमौसी हवाई अड्डा चौराहा, बी०एन० रोड, कैण्ट रोड तक, गोमती बैराज से जी०टी०आई० चौराहा तक, क्लार्क्स अवध से आई०टी० चौराहा तक, एस०एफ०पी० कार्यालय से नींबू पार्क रेलवे पुल और पार्क रोड तक।

(ग) "ग" वर्ग ऐसे क्षेत्र जो ऊपर उल्लिखित नहीं है (प्रतिषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर)।

कर की वसूली 18. इस नियमावली के अधीन देय कर की वसूली अधिनियम के अध्याय-इक्कीस के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी।

कर से छूट की रीति 19. मुख्य नगर अधिकारी भुगतान किये गये कर की धनराशि के आधे भाग की वापसी की, यदि उसका यह समाधान हो जाये कि विज्ञापन को, जिसके लिए वार्षिक आधार पर कर देय है, छ: निरन्तर मास से अनधिक अवधि के लिए खड़ा किया गया, प्रदर्शित किया गया या संप्रदर्शित किया गया था, अनुमति दे सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि इस नियमावली के अधीन वापसी के लिए कोई दावा तब तक अनुमन्य नहीं होगा जब तक कि विज्ञापन को संप्रदर्शन से वापस लिए जाने के दिनांक से एक मास की समाप्ति के पूर्व मुख्य नगर अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत न कर दिया जाये। अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति को इस नियमावली के अधीन छूट या वापसी के लिए हकदार बनाने के तथ्यों को साबित करने का भार आवेदक पर ही होगा।

शास्ति 20. इस नियमावली के किसी उपबन्ध का उल्लंघन, जुर्माने से, जो पांच सौ रूपये तक हो सकता है दण्डनीय होगा और उल्लंघन जारी रहने की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसे दिन के लिए जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है, बीस रूपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

अनुसूची

(नियम 8 देखिये)

विज्ञापन पर कर की दरें

(विज्ञापनों पर जो समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन न हों)

(क) निगम की भूमि, दीवालों, भवनों, उच्च वर्ग - सौ रूपया प्रतिवर्ग फुट प्रतिवर्ष

सार्वजनिक स्थल, सड़कों पर विज्ञापन

पट्टे के लिए। "क" वर्ग - साठ रूपया प्रति वर्ग फुट प्रतिवर्ष

"ख" वर्ग - साठ रूपया प्रति वर्ग फुट प्रतिवर्ष

"क" वर्ग - साठ रूपया प्रति वर्ग फुट प्रतिवर्ष

स्थान का किराया 25 प्रतिशत और विज्ञापन कर 75 प्रतिशत कुल 100 प्रतिशत।

(ख) निजी भूमि, दीवाल, भवनों, अन्य उपर्युक्त दरों का पचहत्तर प्रतिशत स्थलों आदि पर विज्ञापन पट्टे के लिए

2. शक्ति चालित चलयान दो सौ रूपया प्रतिवर्ष

3. किआस्क या बिजली के खम्भों पर उच्च वर्ग- एक सौ पचास वर्ग रूपया प्रति वर्ग

वर्ग फुट प्रतिर्ष।

"क" वर्ग - सौ रूपया प्रति वर्ग फुट प्रतिवर्ष

"ख" वर्ग - पचहत्तर रूपया प्रति वर्ग फुट प्रतिवर्ष

"ग" वर्ग - पचास रूपया प्रति वर्ग फुट प्रतिवर्ष

4. लटकने वाले विज्ञापन पट्टे या बैनर पचहत्तर रूपया प्रतिमाह

5-(क) पोस्टर अस्सी रूपया प्रति सैकड़ा

(ख) हैण्ड बिल अस्सी रूपया प्रति हजार

6. ग्लोसाइन :

(क) इलेक्ट्रानिक युक्ति साठ रूपया प्रतिवर्ग फुट प्रतिवर्ष

(ख) विद्युत युक्ति

7. दीवाल पर पेन्टिंग दो सौ पचास रूपया प्रत्येक दीवाल (10 फुट x 10 फुट)  या उसके किसी भाग पर, प्रतिवर्ष।

आज्ञा से                 ,

जे०एस० मिश्र,              

सचिव।