कार्य विभाजन


स्थानीय निकाय निदेशालय कार्य विभाजनः-


निदेशालय द्वारा मुख्य रूप से निम्न कार्य सम्पादित किये जाते हैं- निदेशालय के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 8 अनुभागों में बांटा गया है और उसके लिए समय-समय पर आवश्यकता पाये जाने पर विभिन्न सेलों का भी गठन किया गया जैसे- बीमासेल, पेंशन सेल, तकनीकी सेल, आदि।

स्थानीय निकाय निदेशालय कार्य विभाजनः-

निदेशालय द्वारा मुख्य रूप से निम्न कार्य सम्पादित किये जाते हैं-
निदेशालय के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 8 अनुभागों में बांटा गया है और उसके लिए समय-समय पर आवश्यकता पाये जाने पर विभिन्न सेलों का भी गठन किया गया जैसे- बीमासेल, पेंशन सेल, तकनीकी सेल, आदि।

अनुभागों का कार्य वितरण निम्नवत है।

अनुभाग-1

  1. निदेशालय का गठन, शासकीय नियमों, उप नियमों, नियमावली, अधिसूचना/विज्ञप्ति तथा तत्सम्बन्धी अन्य समस्त कार्य।

  2.  उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रीयित सेवा नियमावली में संशोधन तथा तत्सम्बन्धी अन्य समस्त कार्य तथा केन्द्रीयित सेवाओं से सम्बन्धित एकीकृत सूचनाओं का संकलन।

  3. निदेशालय के अधिकार।

  4. निदेशालय के कर्मचारियों द्वारा दायर वादों का कार्य।

  5. निदेशालय के कर्मचारियों का अधिष्ठान एवं उनके सेवा अभिलेखों का रख रखाव तथा तत्सम्बन्धी समस्त कार्य।

  6. निदेशालय कर्मचारियों के जी०पी०एफ० लेखों का रख-रखाव।

  7. मुख्यालय से सम्बन्धित बजट, आहरण/वितरण आडिट तथा मुख्यालय से सम्बन्धित अन्य वित्तीय कार्य।

  8. निदेशालय के अनुभागों का पुर्नगठन।

  9. निदेशालय में प्राप्त तथा निदेशालय से बाहर आने वाले पत्रों एवं शासकीय डाक टिकटों की व्यवस्था तथा उस पर नियंत्रण।

  10. मुख्यालय तथा उन विषयों पर, जिनका आवंटन किसी विभाग को नही किया गया है, से सम्बन्धित विधान सभा/परिषद प्रश्नों, आश्‍वासनों के उत्तर एवं सूचनाओं को अनुभाग स्तर पर तैयार करना तथा मानीटरिंग करना।

  11. उन सभी संदर्भों पर कार्यवाही करना, जिन विषयों का आवंटन किसी अनुभाग को नही किया गया है।

  12.  केन्द्रीय सरकार/मंत्री परिषद/लोक आयुक्त/लोक शिकायत/मुख्य सचिव/शासन से प्राप्त संदर्भों पर वांछ्ति सूचनाओं का एकीकृत संकलन, अनुपालन आख्या का प्रेषण तथा मानीटरिंग।

  13. विधान सभा/परिषद के प्रश्नों, आवासनों, विभिन्न समितियों, आयोगों तथा उस श्रेणी के अन्य संस्थानों सफाई कर्मचारियों से सम्बन्धित आयोगों तथा वित्तीय आयोगो को छोड़कर मा० न्यायालयों से प्राप्त होने वाले संदर्भों का अनुश्रवण।

  14. मुख्यालय के कर्मियों/अधिकारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायत एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित शिकायत/सुझावों के सम्बन्ध में कार्यवाही।

  15. स्थानीय निकायों के सम्बन्ध में समाचार पत्रों में प्रकाशित शिकायत/सुझावों पर कार्यवाही एवं मानीटरिंग।

  16. शासनादेशों/निदेशालय के प्रमुख आदेशों की संचय पंजिका रखना तथा प्रतियाँ सम्बन्धित अधिकारों/अनुभागों को प्रेषित करना।

  17.  मुख्यालय के कर्मचारियों के निरीक्षण का रोस्टर तैयार करना तथा उनको सम्बन्धित मुख्यालय के स्टोर, रिकार्ड रूम, कम्प्यूटर कक्ष, सभाकक्ष तथा फायरिंग व्यवस्था एवं सुरक्षा से सम्बन्धित कार्य।

  18. रजिस्टर आफ रजिस्टर्स का रखना तथा उसका नियमित रखरखाव करना निदेशक/अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक द्वारा समय-समय पर सौंप गये अन्य कार्य।

अनुभाग-2

  1. पालिका केन्द्रीयित प्रवर एवं अधीनस्थ सेवा संवर्ग का अधिष्ठान तथा उक्त संवर्गो से सम्बन्धित अकेन्द्रीयित कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी मामले।

  2. अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत का अधिष्ठान तथा उक्त संवर्ग से सम्बन्धित अकेन्द्रीयित कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी समस्त मामले।

  3. पालिका केन्द्रीयित राजस्व प्रवर एवं अधीनस्थ सेवाओं का अधिष्ठान तथा उक्त संवर्ग से सम्बन्धित अकेन्द्रीयित कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी समस्त मामले।

  4. उपरोक्त सेवाओं के अधिकारियों के सेवा अभिलेखों का रख रखाव।

  5. समस्त नगर निकायों के प्रशासनिक अधिकारियों, निर्वाचित बोर्ड/सदस्यों, उपरोक्त संवर्गो के केन्द्रीयित/अकेन्द्रीयित, कर्मियों/अधिकारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायत/समाचार पत्रों में प्रकाशित शिकायत/सुझावों के सम्बन्ध में कार्यवाही।

  6. उपरोक्त संवर्गो के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा दायर वादों तथा निर्वाचित बोर्ड/सदस्यों द्वारा दायर वादों (इलेक्शन पिटीशन को छोड़कर) से सम्बन्धित समस्त कार्य।

  7. उपरोक्त संवर्गो से सम्बन्धित विधान सभा/परिषद प्रश्नों, आवासनों के उत्तर एवं सूचनाओं को अनुभाग स्तर पर तैयार करना तथा मानीटरिंग करना।

  8.  उपरोक्त सेवाओं से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार/मंत्री परिषद/लोक आयुक्त/लोक शिकायत/मुख्य सचिव/शासन से प्राप्त संदर्भों पर वांछ्ति सूचनाओं का संकलन तथा अनुपालन आख्या का प्रेषण।

  9.  निदेशक/अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक द्वारा समय-समय पर सौपे गये अन्य कार्य।

अनुभाग-3

  1. पालिका केन्द्रीयित अभियंत्रण सेवा, नगर पंचायतों की अभियंत्रण सेवा, तरूपालन सेवा का अधिष्ठान सेवा अभिलेखों का रख रखाव तथा उनसे सम्बन्धित अकेन्द्रीयित मामले।

  2. उक्त संवर्गो के सेवा संघों से सम्बन्धित समस्त कार्य।

  3. उपरोक्त संवर्ग के अकेन्द्रीयित कर्मियों का पद सृजन, आयु सीमा, पासपोर्ट से सम्बन्धित मामले।

  4. उपरोक्त संवर्गो के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा अकेन्द्रीयित कर्मियों द्वारा दायर वादों से सम्बन्धित समस्त कार्य।

  5. उपरोक्त संवर्गो केन्द्रीयित/अकेन्द्रीयित, कर्मियों/अधिकारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायत/समाचार पत्रों में प्रकाशित शिकायत/सुझावों के सम्बन्ध में कार्यवाही।

  6. उपरोक्त संवर्गो के केन्द्रीयित/अकेन्द्रीयित, कर्मियों/अधिकारियों के पद सृजन, आयु सीमा, पासपोर्ट इत्यादि से सम्बन्धित कार्य।

  7.  विकास प्राधिकरणों से सम्बन्धित कार्य।

  8. आई०डी०एस०एम०टी० योजना से सम्बन्धित अधिष्ठान कार्य।

  9. शिक्षा अतिक्रमण, वृक्षारोपण, अग्निशमन, मैक्सफाल्ट, सीमेन्ट इत्यादि से सम्बन्धित कार्य।

  10. तकनीकी सेल से सम्बन्धित कार्य तथा तत्संबंधी अभिलेखों की सुरक्षा।

  11. उपरोक्त सेवाओं से सम्बन्धित विधान सभा/परिषद प्रश्नों, आवासनों के उत्तर एवं विभिन्न समितियों से सम्बन्धित सूचनाओं को अनुभाग स्तर पर तैयार करना तथा मानीटरिंग करना।

  12. उपरोक्त सेवाओं से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार/मंत्री परिषद/लोक आयुक्त/लोक शिकायत/मुख्य सचिव/शासन से प्राप्त संदर्भों पर वांछ्ति सूचनाओं का संकलन तथा अनुपालन आख्या का प्रेषण।

  13. निदेशक/अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।

अनुभाग-4

  1. सफाई एवं खाद्य निरीक्षकों का अधिष्ठान, सेवा अभिलेखों का रख रखाव एवं उनसे सम्बन्धित समस्त अकेन्द्रीयित मामले।

  2. मुख्य सफाई एवं खाद्य निरीक्षकों स्वास्थ्य एवं जोनल हेल्थ आफिसर संवर्ग का अधिष्ठान, उनके सेवा अभिलेखों का रख रखाव एवं उनसे सम्बन्धित समस्त अकेन्द्रीयित मामले।

  3. चिकित्सा सेवा संवर्ग का अधिष्ठान, उनके सेवा अभिलेखों का रख रखाव एवं उनसे सम्बन्धित समस्त अकेन्द्रीयित मामले।

  4. पशुचिकित्सा सेवा संवर्ग का अधिष्ठान, उनके सेवा अभिलेखों का रख रखाव एवं उनसे सम्बन्धित समस्त अकेन्द्रीयित मामले।

  5. उक्त सेवा संवर्गो के सेवा संघों से सम्बन्धित समस्त कार्य।

  6. उपरोक्त सेवाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा अकेन्द्रीयित कर्मियों द्वारा दायर वादों से सम्बन्धित समस्त कार्य।

  7. उपरोक्त संवर्गो से सम्बन्धित विधान सभा/परिषद प्रश्नों आवासनों के उत्तर एवं विभिन्न समितियों से सम्बन्धित सूचनाओं को तैयार करना तथा अनुभाग स्तर पर मानीटरिंग करना।

  8. उपरोक्त संवर्गो केन्द्रीयित/अकेन्द्रीयित, कर्मियों/अधिकारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायत/समाचार पत्रों में प्रकाशित शिकायत/सुझावों के सम्बन्ध में कार्यवाही।

  9. उपरोक्त सेवाओं से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार/मंत्री परिषद/लोक आयुक्त/लोक शिकायत/मुख्य सचिव/शासन से प्राप्त संदर्भों पर वांछ्ति सूचनाओं का संकलन तथा अनुपालन आख्या का प्रेषण।

  10. सफाई अभियान, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, परिवार-नियोजन एवं बाल/महिला कल्याण, सफाई व्यवस्था में यंत्रीकरण, इन्सीनेरेटर व्यवस्था, धोबी घाट, गारबेज डिस्पोजल तथा उससे सम्बन्धित योजनायें, स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनायें, मृत पशुओं का निस्तारण, वधशालायें, आपदा नियंत्रण, एपेडेमिक तथा अन्य स्वच्छ्ता कार्यक्रमों से सम्बन्धित कार्य।

  11. समस्त श्रेणी की निकायों में सफाई उपकरणों से सम्बन्धित कर्मचारियों/सफाई कर्मचारियों के पद सृजन आयु सीमा, पासपोर्ट तथा सम्बन्धित अन्य कार्य।

  12. समस्त श्रेणी की निकायों के सफाई कर्मचारियों को वर्दी सप्लाई से सम्बन्धित कार्य।

  13. म्युनिसिपल हेल्थ मैनुअल से सम्बन्धित नियमों/उप नियमों से सम्बन्धित कार्य।

  14. सफाई कर्मचारियों से सम्बन्धित विभिन्न आयोगों तथा सफाई कर्मचारियों के उन्नयन से सम्बन्धित कार्य।

  15. निदेशक/अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक द्वारा समय समय पर सौपे गये अन्य कार्य।

अनुभाग-5

  1. स्थानीय निकायों तथा जल संस्थानों के जलकल अभियंत्रण केन्द्रीयित सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों का अधिष्ठान, सेवा अभिलेखों का रख रखाव तथा अन्य समस्त कार्य।

  2. पालिका केन्द्रीयित सेवा के विद्युत/यांत्रिक अभियंत्रण संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों का अधिष्ठान, अभिलेखों का रख-रखाव तथा अन्य समस्त कार्य।

  3. उपरोक्त संवर्गो केन्द्रीयित/अकेन्द्रीयित कर्मियों/अधिकारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायत/समाचार पत्रों में प्रकाशित शिकायत/सुझावों के सम्बन्ध में कार्यवाही।

  4. उक्त सेवा संवर्गो से सम्बन्धित समस्त अकेन्द्रीयित मामले।

  5. उक्त सेवा संवर्ग के सेवा संघों से सम्बन्धित समस्त कार्य।

  6. उपरोक्त सेवाओं के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा अकेन्द्रीयित कर्मियों द्वारा दायर वादों से सम्बन्धित समस्त कार्य।

  7. उपरोक्त संवर्गो से सम्बन्धित विधान सभा/परिषद प्रश्नों आवासनों के उत्तर एवं सूचनाओं को तैयार करना तथा अनुभाग स्तर पर मानीटरिंग करना।

  8. उपरोक्त संवर्गो केन्द्रीयित/अकेन्द्रीयित कर्मियों/अधिकारियों के विरूद्ध समाचार पत्रों में प्रकाशित शिकायत/सुझावों के सम्बन्ध में कार्यवाही।

  9. उपरोक्त सेवाओं से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार/मंत्री परिषद/लोक आयुक्त/लोक शिकायत/मुख्य सचिव/शासन से प्राप्त संदर्भों पर वांछ्ति सूचनाओं का संकलन, अनुपालन आख्या का प्रेषण बंधित समस्त कार्य।

  10. उक्त संवर्गो से सम्बन्धित अकेन्द्रीयित सेवा के पद सृजन, आयु सीमा, पासपोर्ट इत्यादि से सम्बन्धित अन्य कार्य।

  11. उपरोक्त संवर्गो से सम्बन्धित विधान सभा/परिषद प्रश्नों आवासनों के उत्तर एवं विभिन्न समितियों से सम्बन्धित सूचनाओं को तैयार करना तथा अनुभाग स्तर पर मानीटरिंग करना।

  12. उपरोक्त संवर्गो केन्द्रीयित/अकेन्द्रीयित कर्मियों/अधिकारियों के विरूद्ध समाचार पत्रों में प्रकाशित शिकायत/सुझावों के सम्बन्ध में कार्यवाही।

  13. उपरोक्त सेवाओं से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार/मंत्री परिषद/लोक आयुक्त/लोक शिकायत/मुख्य सचिव/शासन से प्राप्त संदर्भों पर वांछ्ति सूचनाओं का संकलन तथा अनुपालन आख्या का प्रेषण।

  14. जलापूर्ति, जलनिस्तारण तथा मार्ग प्रकाश व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, विद्युत देयों से सम्बन्धित सूचनाओं का संकलन, सत्यापन तथा सम्बन्धित अन्य कार्य।

  15. जलापूर्ति, जलोत्सारण, सीवर, मलोपयोगी, जल प्रवाह योजनाओं से सम्बन्धित समस्त कार्य।

  16. पर्यावरण तथा प्रदूषण से सम्बन्धित समस्त कार्य।

  17. जलकल प्रतिष्ठानों/जल संस्थानों तथा मार्ग प्रकाश व्यवस्था से सम्बन्धित स्टाफिंग पैटर्न का मानक निर्धारण।

  18. निदेशक/अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक द्वारा समय-समय पर सौपे गये अन्य कार्य।

अनुभाग-6

  1. पालिका केन्द्रीयित मिनिस्टीरियल सेवा संवर्ग का अधिष्ठान, सेवा अभिलेखों का रख रखाव।

  2. उक्त सेवा संवर्गो से सम्बन्धित समस्त अकेन्द्रीयित मामले।

  3. उक्त सेवा संवर्ग के सेवा संघों से सम्बन्धित समस्त कार्य।

  4. उक्त सेवा के कर्मचारियों तथा सम्बन्धित अकेन्द्रीयित कर्मियों द्वारा दायर वादों से सम्बन्धित समस्त कार्य।

  5. उपरोक्त संवर्ग के केन्द्रीयित/अकेन्द्रीयित कर्मियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायत/समाचार पत्रों में प्रकाशित शिकायत/सुझावों के सम्बन्ध में कार्यवाही।

  6. स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों/अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रशिक्षण।

  7. निर्वाचित जन प्रतिनिधियों महापौर/अध्यक्षों/सभासदों के संघों द्वारा प्रस्तुत माँग पत्रों के सम्बन्ध में कार्यवाही।

  8. स्थानीय निकायों के समस्त अकेन्द्रीयित पदों सफाई कर्मचारी, सफाई उपकरण, जलकल/जलोत्सरण तथा मार्ग प्रकाश व्यवस्था से सम्बन्धित पदों को छोड़कर के सृजन, आयु सीमा, पासपोर्ट इत्यादि से सम्बन्धित कार्य।

  9. स्थानीय निकायों में अकेन्द्रीयित पदों सफाई कर्मचारियों को छोड़कर के लिए स्टाफिंग पैटर्न/मानक का निर्धारण।

  10. उपरोक्त सेवा संवर्ग/अकेन्द्रीयित सेवा से सम्बन्धित विधान सभा/परिषद प्रश्नों, आवासनों के उत्तर एवं विभिन्न समितियों से सम्बन्धित सूचनओं को तैयार करना तथा अनुभाग स्तर पर मानीटरिंग करना।

  11. उपरोक्त सेवा/अकेन्द्रीयित/सेवा से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार/मंत्री परिषद/लोक आयुक्त/लोक शिकायत/मुख्य सचिव/शासन से प्राप्त संदर्भों पर वांछ्ति सूचनओं का संकलन, अनुपालन आख्या का प्रेषण ।

  12. उपरोक्त संवर्गो के केन्द्रीयित/अकेन्द्रीयित कर्मियों/अधिकारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायत, समाचार पत्रों में प्रकाशित शिकायत/सुझावों के सम्बन्ध में कार्यवाही।

  13. उपरोक्त सेवाओं से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार/मंत्री परिषद/लोक आयुक्त/लोक शिकायत/मुख्य सचिव/शासन से प्राप्त संदर्भों पर वांछ्ति सूचनओं का संकलन तथा अनुपालन आख्या का प्रेषण।

  14. स्थानीय निकायों के विकास/उत्थान हेतु योजनायें।

  15. स्थानीय निकायों से सम्बन्धित आरक्षण सम्बन्धी सूचनाओं का संकलन तथा तत्सम्बन्धी अन्य कार्य।

  16. स्थानीय निकायों से सम्बन्धित कार्यकलाप तैयार करना।

  17. स्थानीय निकायों से सम्बन्धित जनसंख्या, सड़कों/यातायात/परिवहन सम्बन्धी सूचनाओं का संकलन।

  18.  नई स्थानीय का गठन तथा स्थानीय निकायों का वर्गोंत्थान तथा सम्बन्धित अन्य समस्त कार्य।

  19. स्थानीय निकायों का सीमा विस्तार तथा सीमा विस्तार के फलस्वरूप उपलब्ध हुई भूमि/नजूल भूमि से सम्बन्धित कार्य।

  20. निदेशक/अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक द्वारा समय समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।

अनुभाग-7

  1. स्थानीय निकायों तथा विकास प्राधिकरणों के कर्मचारियों/अधिकारियों के सम्बन्ध में सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत दावों को प्राप्त करना, परीक्षण करना तथा जीवन बीमा निगम को अग्रसारित करना।

  2. सामूहिक बीमा योजना के सम्बन्ध में स्थानीय निकायों तथा विकास प्राधिकरणों के कर्मचारियों/अधिकारियों की अद्यतन सूची प्राप्त करना तथा उसे जीवन बीमा निगम को उपलब्ध कराना।

  3. सामूहिक बीमा योजना से सम्बन्धित प्रीमियम प्राप्त करना तथा उसे समय से जीवन बीमा निगम को उपलब्ध कराना।

  4. सामूहिक बीमा योजना से सम्बन्धित दावों के भुगतान का लेखा जोखा रखना तथा जीवन बीमा निगम/निकाय/विकास प्राधिकरण से समाधान कराना।

  5.  सामूहिक बीमा योजना से सम्बन्धित विभिन्न न्यायालयों/आयोगों तथा ऐसी अन्य संस्थाओं के समक्ष लम्बित याचिकाओं से सम्बन्धित समस्त कार्य।

  6. सामूहिक बीमा योजना से आच्छादित कर्मचारियों/अधिकारियों के अंशदानों का लेखा जोखा रखना तथा उसका समाधान कराना।

  7. सामूहिक बीमा योजना से सम्बन्धित नियमों/शासनादेशों की गार्ड फाइल रखना।

  8. सामूहिक बीमा योजना से सम्बन्धित प्राप्त शिकायत, समाचार पत्रों में प्रकाशित/सुझावों पर कार्यवाही करना।

  9. केन्द्रीय सरकार/मंत्री परिषद/लोक आयुक्त/लोक शिकायत/मुख्य सचिव/शासन से प्राप्त संदर्भों पर कार्यवाही तथा वांछ्ति सूचनाओं का प्रेषण एवं तदविषयक कार्यों की मानीटरिंग।

  10. सामूहिक बीमा योजना से सम्बन्धित विधान सभा/परिषद प्रश्नों आवासनों, विभिन्न समितियों आयोगों तथा उस श्रेणी के अन्य संस्थानों से सम्बन्धित समस्त कार्य।

  11. योजना से सम्बन्धित आदेशों/शासनादेशों /नियमों/उप नियमों की गार्ड फाइल रखना।

  12. योजना के कार्यों में संशोधन के सम्बन्ध में नियमों/उप नियमों इत्यादि में संशोधन का प्रस्ताव बनाना।

  13. निदेशक/अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक द्वारा समय-समय पर सौपे गये अन्य कार्य।

अनुभाग-8

  1. पालिका केन्द्रीयित लेखा परीक्षा प्रवर एवं अधीनस्थ सेवा संवर्ग का अधिष्ठान सेवा अभिलेखों का रख रखाव तथा संवर्ग से सम्बन्धित अकेन्द्रीयित मामले।

  2. पालिका केन्द्रीयित लेखा प्रवर एवं अधीनस्थ सेवा संवर्ग का अधिष्ठान सेवा अभिलेखों का रख रखाव तथा संवर्ग से सम्बन्धित अकेन्द्रीयित मामले।

  3. उक्त संवर्गो के कर्मचारियों अधिकारियों तथा अकेन्द्रीयित कर्मियों, स्थानीय निकायों के लेखा/बजट सम्बन्धी विभिन्न न्यायालयों/आयोगों तथा ऐसी संस्थाओं के समक्ष दायर वादों के सम्बन्ध में कार्यवाही।

  4. उक्त संवर्ग अकेन्द्रीयित सेवा के कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायत, समाचार पत्रों में प्रकाशित/सुझावों तथा स्थानीय निकायों द्वारा हो जाने वाली वित्तीय अनियमितताओं से सम्बन्धित शिकायत पर कार्यवाही करना।

  5. उक्त संवर्गो/अकेन्द्रीयित सेवाओं तथा स्थानीय निकाय के वित्तीय मामलों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार/मंत्री परिषद/लोक आयुक्त/लोक शिकायत/मुख्य सचिव/शासन से प्राप्त संदर्भों पर कार्यवाही तथा वांछ्ति सूचनओं का प्रेषण एवं तदविषयक कार्यों की मानीटरिंग।

  6. उक्त संवर्गो/अकेन्द्रीयित सेवाओं तथा स्थानीय निकाय के वित्तीय मामलों से सम्बन्धित विधान सभा/परिषद प्रश्नों आवासनों, विभिन्न समितियों आयोगों तथा उस श्रेणी के अन्य संस्थानों से सम्बन्धित समस्त कार्य।

  7. स्थानीय निकायों का बजट तथा उस पर प्रभावी नियंत्रण।

  8. स्थानीय निकायों के आर्थिक स्थिति में सुधार करने हेतु आय वृद्धि के उपायों पर सुझाव देना।

  9. स्थानीय निकायों के इन्फ्रास्टक्चर के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाही।

  10. स्थानीय निकायों में करारोपण तथा तदविषयक नियमों/उप नियमों में संशोधन एवं सम्बन्धित अन्य समस्त कार्य।

  11. स्थानीय निकायों की माँग/वसूली के आकड़ों को सामयिक रूप से मंगाना एवं उसका संकलन करना।

  12. स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने से सम्बन्धित प्रस्ताव तैयार करना।

  13. स्थानीय निकाय को उपलब्ध कराई गयी वित्तीय सहायता से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करना तथा उसे समय से शासन को उपलब्ध कराना।

  14. विभिन्न वित्तीय आयोगों/योजना आयोग, वेतन आयोग एवं तदविषयक समितियों से सम्बन्धित समस्त कार्य तथा ऐसी ही अन्य संस्थाओं द्वारा माँगी गई सूचनाओं का संकलन, प्रेषण तथा प्राप्त संस्तुतियों पर कार्यवाही करना।

  15. स्टैम्प ड्यूटी से सम्बन्धित कार्य।

  16. निदेशालय/शासन तथा अन्य स्तरों पर आयोजित समीक्षा बैठकों के लिए आंकड़ों का संकलन करना, बैठकें आयोजित कराना, कार्यवृत्त तैयार करना तथा उसका अनुपालन कराना।

  17. स्थानीय निकायों को प्राप्त ऋणों की वसूली से सम्बन्धित कार्य।

  18. स्थानीय निकायों द्वारा कर वसूली/बकाया वसूली के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्देश जारी करना।

  19. करों की बकाया वसूली के सम्बन्ध में स्थानीय निकायों/जिला स्तर से जारी रिकवरी सर्टीफिकेट तथा उनके सम्बन्ध में अन्य कार्यवाही।

  20. स्थानीय निकायों से सम्बन्धित आडिट फीस।

  21. स्थानीय निकायों के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रेषित आडिट आपत्तियों पर कार्यवाही, उनका समाधान कराना तथा अनुपालन आख्या प्रेषित कराना।

  22. स्थानीय निकायों के लेखों पर महालेखाकार उत्तर प्रदेश द्वारा प्रेषित आडिट आपत्तियों पर कार्यवाही, उनका समाधान कराना तथा अनुपालन आख्या प्रेषित कराना।

  23. स्थानीय निकायों के लेखों पर स्थानीय निधि लेखा विभाग द्वारा प्रेषित आडिट आपत्तियों पर कार्यवाही, उनका समाधान कराना तथा अनुपालन आख्या प्रेषित कराना।

  24. निदेशक/अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।

पेंशन सेलः-

  1. पालिका केन्द्रीयित/सेवाओं के कर्मचारियों/अधिकारियों के सम्बन्ध में पेंशन प्रपत्रों को प्राप्त करना, परीक्षण करना तथा पेंशन/पारिवारिक पेंशन अन्य सेवा निवृत्तिक लाभों की स्वीकृत करना।

  2. पेंशन/पारिवारिक पेंशन से सम्बन्धित दावों के भुगतान का लेखा जोखा रखना तथा सम्बन्धित बैंकों से समाधान कराना।

  3. स्थानीय निकायों द्वारा अकेन्द्रीयित का लेखा जोखा रखना तथा उसका समाधान कराना।

  4. पेंशन से सम्बन्धित अंशदानों का लेखा जोखा रखना तथा उसका समाधान कराना।

  5. केन्द्रीयित/अकेन्द्रीयित सेवाओं से सम्बन्धित पेंशन पारिवारिक पेंशन से सम्बन्धित नियमों शासनादेशों की गार्ड फाइल काराना।

  6. पेंशन/पारिवारिक पेंशन तथा अन्य दावों से सम्बन्धित प्राप्त शिकायत, समाचार पत्रों में प्रकाशित शिकायत/सुझावों पर कार्यवाही करना।

  7. केन्द्रीय सरकार/मंत्री परिषद/लोक आयुक्त/लोक शिकायत/मुख्य सचिव/शासन से प्राप्त संदर्भों पर कार्यवाही तथा वांछ्ति सूचनाओं का प्रेषण एवं तदविषयक कार्यों की मानीटरिंग।

  8. पेंशन सेल सम्बन्धित विधान सभा/परिषद प्रश्नों आवासनों के उत्तर एवं विभिन्न समितियों, आयोगों तथा उस श्रेणी से सम्बन्धित समस्त कार्य।

  9. पेंशन से सम्बन्धित आदेशों/शासनादेशों/नियमों की गार्ड फाइल रखना।

  10. पेंशन से सम्बन्धित विभिन्न न्यायालयों/आयोगों तथा ऐसी अन्य संस्थाओं के समक्ष लम्बित याचिकाओं से सम्बन्धित समस्त कार्य।

  11. योजना के कार्यों में संशोधन के सम्बन्ध में नियमों/उप नियमों इत्यादि में संशोधन का प्रस्ताव बनाना।

  12. निदेशक/अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक द्वारा समय-समय पर सौपे गये अन्य कार्य।

तकनीकी सेल को आंवटित कार्यः-

  1. आई०डी०एस०एम०टी० योजना।

  2. यू०आई०डी०एस०एस०एम०टी० योजना।

  3. सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट

  4. जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिम्वूवल मिशन।

  5. राष्ट्रीय फेरी नीति।

  6. दोहरी लेखा प्रणाली।

  7. भौगोलिक सूचना तंत्र (जी०आई०ए०सी०)

  8. नेशनल अर्बन इनफोरमेशन सिस्टम।

  9. 12वें वित्त आयोग, रिवाल्विंग फण्ड, अन्य स्रोतों से निकायों को दी जाने वाली धनराशि से कराये जाने वाले निर्माण कार्यों की मानीटरिंग/परीक्षण/प्रस्ताव समीक्षा/एवं जाँच।